कर्फ्यू के दौरान  जिला शिमला के संबंध में आवश्यक आदेश जारी

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April 21,2020: केंद्र व प्रदेश सरकार से प्राप्त दिशा निर्देशों के अनुरूप शिमला जिला में कोरोना के चलते जारी कर्फ्यू के बीच कुछ रियायतें दी गई हैं। इनमें विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों की सहुलियत व विकास कार्यों को मद्देनजर रखा गया है। यह रियायतें सशर्त होंगी और कोरोना संक्रमण का कोई भी मामला आने पर तुरंत वापिस ले ली जाएंगी।

उन्होंने स्पष्ट किया कि जिला में कर्फ्यू 3 मई तक यथावत जारी रहेगा। कर्फ्यू में छूट का समय भी पहले की तरह हर रोज सुबह 10 से दोपहर 1 बजे ही होगा। लोग केवल आवश्यक सामान की खरीददारी के लिए ही घरों से बाहर निकल सकते हैं, अन्यथा वे घर में रहें। साथ ही निजी तथा सार्वजनिक वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध पहले की तरह ही जारी रहेगा। हालांकि जरूरी सामान की आपूर्ति वाले वाहनों पर कोई पाबंदी नहीं होगी।

उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में खासकर मनरेगा के काम के लिए छूट दी गई है। हालांकि इसमें सोशल डिस्टेंसिंग के मानकों व सुरक्षा को लेकर सरकार के अन्य निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा। इसके अलावा सड़क, बिजली व पानी से जुड़े काम भी स्थानीय लेबर की उपलब्धता पर शुरू किए जा सकेंगे। इन्हें भी छूट कर्फ्यू अवधि में जनता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रोजमर्रा की जरूरतों से जुड़े कुछ कार्यों के लिए छूट दी गई है। हालांकि इन कार्यों में सोशल डिस्टेंसिंग व अन्य मानकों का पालन करना जरूरी होगा। इनमें ये काम शामिल हैं।

इलेक्ट्रिशियन, मोबाइल रिपेयर, प्लंबर, मोटर मैकेनिक, कारपेंटर के जुड़ी गतिविधयां। मोबाइल रिपेयर की दुकानें हफ्तें में दो दिन मंगलवार और शुक्रवार को सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक खोली जा सकेंगी। इन सभी गतिविधयों के लिए संबंधित एसडीएम से अनुमति लेनी होगी। सभी अस्पताल, जिनमें आयुष व पशु चिकित्सालय भी शामिल हैं, नर्सिंग होम, क्लिनिक, मेडिकल प्रयोगशालाएं व एकत्रण केंद्र, फार्मास्यूटिकल, मेडिकल ऑक्सीजन एवं हाइजीन सामग्री निर्माण से जुड़ी ईकाइयां व उनके परिवहन से जुड़ी गतिविधियां लोगों को जरूरी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए अस्पताल जाने की अनुमति होगी। कषि व बागवानी से जुडी सभी गतिविधियां, खाद व कीट नाशक, बागवानी पौधे, कृषि उपज मार्केटिंग कंपनी द्वारा संचालित मंडियां व कृषि उपज की खरीद में लगी एजेंसियां।

कृषि व बागवान मनीशनरी व इनके पुर्जों की दुकानें संबंधित एसडीएम की अनुमति के अनुरूप सुबह 10 से दोपहर 1 बजे तक ही खुलेंगी। मत्स्य पालन और पशुपालन से जुड़े सभी प्रकार की गतिविधयां साथ ही पशु चारे की दुकानें। बैंक, एटीएम, बीमा कंपनियां, बैंक मित्र सेवाएं, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी की सेवाएं और सहकारी सभा समितियों के कार्य। पैट्रौल पंप, गैस एजेंसियां और उनके गोदाम व उनका परिवहन। जरूरी सामान की आपूर्ति वाले वाहन, जिनमें वैद्य ड्राइविंग लाइसेंस के साथ एक ड्राइवर व उसके साथ एक हैल्पर को चलने की अनुमति होगी। नैशनल हाइवे पर ट्रक रिपेयर, टायर पंक्चर और ढाबे संबंधित एसडीएम की अनुमति से खोले जा सकेंगे। प्रिंट व इलैक्ट्रॉनिक मीडिया, डीटीएच और केबल सेवाएं, सरकार से मान्यता प्राप्त लोक मित्र केंद्र, डाक व कुरियर सेवाएं और प्राइवेट सिक्योरिटी सेवाएं।

ग्रामीण व औद्योगिक क्षेत्रों में औद्योगिक ईकाइयां, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग व ईंट। साथ ही जरूरी सामान जैसे दवाइयां, चिकित्सा उपकरण और उनका कच्चा माल व वे सभी औद्योगिक इकांइयां जिन्हें लगातार प्रोसेसिंग की जरूरत होती है। खनन व खनिज कार्य व उनका परिवहन और पैकेजिंग सामग्री उद्योग से जुड़े काम। ये सब काम जिला दंडाधिकारी से अनुमति लेकर ही किए जा सकेंगे।

ग्रामीण व शहरी निकाय क्षेत्रों में सड़क व इमारतों के निर्माण कार्य, सिंचाई परियोजनाएं, जलापूर्ति योजनाएं, बिजली की तारों व खंबे लगाने, दूर संचार की ऑपटिकल फाइबर व केबल बिछाने के काम। ये सभी काम स्थानीय श्रमिकों जिनकी हाल ही की कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं हो, की उपलब्धता पर और केवल जिला दंडाधिकारी से अनुमति के साथ किए जा सकेंगे।

कोविड.19 को लेकर जरूरी सेवाओं से जुड़े सरकारी व अर्ध सरकारी कर्मचारी जिनमें स्वास्थ्यए आयुष, पुलिस, होम गार्ड, अग्निशमन, बिजली, पानी व नगर पालिका सेवाएं, कोषागर, सामाजिक न्याय व अधिकारिता, सेना, पैरा मिलिट्री व अन्य सुरक्षा बल, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण व दंडाधिकारी कार्यालय के कर्मचारी, सिविल डिफैंस, एनसीसी, टेलीकॉम व इंटरनेट सेवाएं शामिल हैं। इसके साथ ही वन विभाग के कर्मी जो जू, नर्सरी व वन्य वन्य की जीवन की सुरक्षा में लगे हैं। वनों को आग से बचाने व पौधों को पानी देने व पैट्रोलिंग सेवाओं के कर्मी भी छूट की श्रेणी में शामिल हैं।

वे सभी कर्मी व व्यक्ति जो संबंधित एसडीएम की अनुमति से कोविड 19 की रोकथाम के काम में जुटे हैं। उपरोक्त सभी जरूरी सेवाओं में लगे लोगों को वाहन से आवाजाही के लिए अपना सरकारी पहचान पत्र दिखाना होगा। उपरोक्त छूट वाली श्रेणियों में काम पर आने जाने के लिए सरकारी अथवा सरकार द्वारा प्राधिकृत एक वाहन में ड्राइवर समेत चार से अधिक लोगों के सफर पर मनाही होगी। जरूरी सेवाओं में लगे लोगों को भी निजी वाहन के लिए पास की जरूरत होगी। निजी वाहनों में चौपहिया वाहन में ड्राइवर के अलावा पीछे की सीट पर केवल एक व्यक्ति की अनुमति होगी। वहीं दुपहिया वाहन पर केवल चालक को ही अनुमति होगी।

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