कर्फ्यू के दौरान जिला शिमला के संबंध में आवश्यक आदेश जारी
April 21,2020: केंद्र व प्रदेश सरकार से प्राप्त दिशा निर्देशों के अनुरूप शिमला जिला में कोरोना के चलते जारी कर्फ्यू के बीच कुछ रियायतें दी गई हैं। इनमें विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों की सहुलियत व विकास कार्यों को मद्देनजर रखा गया है। यह रियायतें सशर्त होंगी और कोरोना संक्रमण का कोई भी मामला आने पर तुरंत वापिस ले ली जाएंगी।
उन्होंने स्पष्ट किया कि जिला में कर्फ्यू 3 मई तक यथावत जारी रहेगा। कर्फ्यू में छूट का समय भी पहले की तरह हर रोज सुबह 10 से दोपहर 1 बजे ही होगा। लोग केवल आवश्यक सामान की खरीददारी के लिए ही घरों से बाहर निकल सकते हैं, अन्यथा वे घर में रहें। साथ ही निजी तथा सार्वजनिक वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध पहले की तरह ही जारी रहेगा। हालांकि जरूरी सामान की आपूर्ति वाले वाहनों पर कोई पाबंदी नहीं होगी।
उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में खासकर मनरेगा के काम के लिए छूट दी गई है। हालांकि इसमें सोशल डिस्टेंसिंग के मानकों व सुरक्षा को लेकर सरकार के अन्य निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा। इसके अलावा सड़क, बिजली व पानी से जुड़े काम भी स्थानीय लेबर की उपलब्धता पर शुरू किए जा सकेंगे। इन्हें भी छूट कर्फ्यू अवधि में जनता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रोजमर्रा की जरूरतों से जुड़े कुछ कार्यों के लिए छूट दी गई है। हालांकि इन कार्यों में सोशल डिस्टेंसिंग व अन्य मानकों का पालन करना जरूरी होगा। इनमें ये काम शामिल हैं।