उन्नाव रेप पीड़िता के पिता की मौत मामले में कुलदीप सेंगर सहित सात लोगों को 10 साल की सजा

उन्नाव रेप पीड़िता के पिता की मौत के मामले में बीजेपी के पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर 10 साल की सजा सुनाई गई है। तीस हजारी कोर्ट में सेंगर समेत सातों दोषियों को गैरइरादतन हत्या और आपराधिक साजिश रचने के मामले में ये सजा सुनाई गई है। इस मामले में कोर्ट ने 4 मार्च को कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर, सब इंस्पेक्टर कामता प्रसाद, एसएचओ अशोक सिंह भदौरिया, विनीत मिश्रा उर्फ विनय मिश्रा, बीरेंद्र सिंह उर्फ बउवा सिंह, शशि प्रताप सिंह उर्फ सुमन सिंह, जयदीप सिंह उर्फ अतुल सिंह को दोषी करार दिया था। सातों दोषियों को 10 साल की सजा सुनाई गई है।

गौरतलब है कि 9 अप्रैल 2018 को उन्नाव में पीड़िता के पिता की पुलिस हिरासत में मौत हो गई थी। पीड़िता के परिजनों ने हत्या का आरोप कुलदीप सेंगर पर लगाया था। वहीं इस बारे में 13 अगस्त 2019 को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एएसजे) धर्मेश शर्मा ने कहा था- पीड़िता के पिता को कथित रूप से गलत तरीके से फंसाया गया था। उन्हें हिरासत में भेज दिया गया था। जहां उनकी मृत्यु हो गई थी। इसके पीछे क्या कोई मंशा थी? यह सब जांच का विषय है।


