सुरक्षित खाद्य पदार्थों के लिए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की अनुपालना हो – केसी चमन

उपायुक्त सोलन केसी चमन ने कहा कि जिलावासियों को सुरक्षित एवं स्वच्छ खाद्य पदार्थ उपलब्ध करवाने के लिए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 पूर्ण अनुपालना आवश्यक है। केसी चमन अधिनियम के सुचारू कार्यान्वयन के लिए गठित जिला स्तरीय परिचालन समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।

केसी चमन ने कहा कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की अनुपालना न केवल स्वच्छ एवं सुरक्षित खाद्य पदार्थ उपलब्ध करवाने अपितु लघु स्तर पर रेहड़ी के माध्यम से खाद्य पदार्थ उपलब्ध करवाने वालों के लिए भी आवश्यक है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में स्थानीय व्यंजन अनेक स्थानों पर रेहड़ी के माध्यम से उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। इन सभी एवं जिला में खाद्य पदार्थों के क्रय-विक्रय में संलग्न व्यक्तियों को इस अधिनियम की जानकारी होना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि यदि अधिनियम की अनुपालना सुनिश्चित हो और खाद्य पदार्थ उपलब्ध करवाने वाले व्यक्तियों को खाद्य सुरक्षा प्रशिक्षण एवं प्रमाणीकरण प्रमाण पत्र दिए जाएं तो न केवल उनकी बिक्री में बढ़ोतरी होगी अपितु नागरिकों को सुरक्षित खाद्य पदार्थ भी उपलब्ध होंगे।

उन्होंने सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा को निर्देश दिए कि वे सुनिश्चित बनाएं कि जिला में विभिन्न प्रकार के मांस की बिक्री केवल लाईसेंसधारक विक्रेताओं द्वारा ही की जाए। उन्होंने कहा कि बिना लाइसेंस के जिला में मांस की बिक्री नहीं की जा सकती। उन्होंने निर्देश दिए कि इस संबंध में सभी को जागरूक किया जाए। लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। समस्या की स्थिति में दूरभाष संख्या 01792-224181 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

उपायुक्त ने नगर परिषद सोलन को निर्देश दिए कि सोलन में स्वच्छ स्ट्रीट फूड हब स्थापित करने के लिए स्थान उपलब्ध करवाएं। इस स्थान पर पर्यटकों एवं स्थानीय निवासियों को विशेष रूप से स्वच्छ एवं सुरक्षित स्थानीय पहाड़ी व्यंजन उपलब्ध होंगे। इसके लिए यहां दुकान स्थापित करने वाले सभी व्यक्तियों को उचित प्रशिक्षण दिया जाएगा। उन्होंने माता शूलिनी तथा जटोली मंदिर में प्रमाणित प्रसाद उपलब्ध करवाए जाने पर भी विस्तृत चर्चा की। इस दिशा में ‘भोग’ के तहत कार्य किया जा रहा है।

केसी चमन ने अधिकारियों को स्वच्छ फल एवं सब्जी मार्केट के संबंध में भी उचित दिशा-निर्देश जारी किए। सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा एलडी ठाकुर ने अधिनियम की विस्तृत जानकारी प्रदान की। उन्होंने कहा कि प्रथम अक्तूबर, 2019 से 19 दिसम्बर, 2019 तक अधिनियम के तहत विभिन्न खाद्य पदार्थों के 44 नमूने एकत्र किए गए। कुल 80 निरीक्षण किए गए। इनमें से 03 मामलों में कार्रवाई की अनुशंसा की गई। 08 शिकायतें प्राप्त हुई जिनमें से 07 का निवारण सुनिश्चित बनाया गया। इस अवधि में 363 पंजीकरण किए और 47 व्यक्तियों को लाइसेंस जारी किए गए। खाद्य पदार्थों का कारोबार करने वाले 1277 व्यक्तियों को खाद्य सुरक्षा प्रशिक्षण एवं प्रमाणीकरण के अधीन लाया गया।

बैठक में अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी विवेक चंदेल, उप पुलिस अधीक्षक योगेदश दत्त जोशी, नगर परिषद सोलन के कार्यकारी अधिकारी ललित कुमार, नगर परिषद बद्दी के कार्यकारी अधिकारी आरएस वर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी सोलन अनुज शर्मा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

