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सोलन में ड्रग्स व कॉस्मेटिक्स एक्ट के आरोपी को तीन माह की जेल

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सोलन में ड्रग्स और कॉस्मेटिक्स एक्ट के तहत आरोपी को तीन माह की सजा सुनाई गई है।  जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अरविंद मल्होत्रा की अदालत ने आरोपी कपिल मोहन, निवासी ग्राम मेलठी, पोस्ट ऑफिस पुजारली, तहसील रोहडू, जिला शिमला, को ड्रग्स और कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 की धारा 27 (b)(ii) और 28 के तहत दोषी ठहराया।

आरोपी के पास बिना चिकित्सीय पर्ची और लाइसेंस के 136 स्पास्मो-प्रोक्सीवोन कैप्सूल पाए गए थे। न्यायालय ने आरोपी को धारा 27 (b)(ii) और 28 के तहत 3 महीने की साधारण कारावास और 5,000 रुपये जुर्माना की सजा सुनाई।

 

 जिला अभियोजक संजय पांडे ने बताया कि 07 जनवरी 2013 को दोपहर लगभग 4:00 बजे सोलन के बाईपास चौक सपरून पर आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उसके पास से उपरोक्त कैप्सूल बरामद किए थे। चूंकि मामला ड्रग्स और कॉस्मेटिक्स एक्ट से जुड़ा था, इसलिए ड्रग निरीक्षक को मौके पर बुलाया गया था।

उन्होंने घटनास्थल पर पहुंचकर सभी वैधानिक प्रक्रिया पूरी की और अदालत में शिकायत दर्ज कराई। सबूतों के आधार पर आरोपी को दोषी ठहराया गया।

Vishal Verma

20 वर्षों के अनुभव के बाद एक सपना अपना नाम अपना काम । कभी पीटीसी चैनल से शुरू किया काम, मोबाईल से text message के जरिये खबर भेजना उसके बाद प्रिंट मीडिया में काम करना। कभी उतार-चड़ाव के दौर फिर खबरें अभी तक तो कभी सूर्या चैनल के साथ काम करना। अभी भी उसके लिए काम करना लेकिन अपने साथियों के साथ third eye today की शुरुआत जिसमें जो सही लगे वो लिखना कोई दवाब नहीं जो सही वो दर्शकों तक