हिमाचल में दीपावली पर दो घंटे सिर्फ ग्रीन पटाखे ही जला सकेंगे लोग

Spread the love

प्रदेश में दिवाली की रात 8 से 10 बजे के बीच ही ग्रीन पटाखे जलाए जा सकेंगे। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के आदेशों के बाद सरकार ने यह फैसला लिया है।

हिमाचल प्रदेश में दिवाली की रात 8 से 10 बजे के बीच ही ग्रीन पटाखे जलाए जा सकेंगे। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के आदेशों के बाद सरकार ने यह फैसला लिया है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सभी जिलों के उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों को पत्र लिखकर आदेशों को सख्ती से लागू करवाने के निर्देश दिए हैं। बोर्ड के सदस्य सचिव अनिल जोशी ने बताया कि एनजीटी की ओर से वायु प्रदूषण के लिहाज से अति संवेदनशील शहरों में पटाखों पर प्रतिबंध लगाया है। जबकि मॉडरेट और सामान्य श्रेणी में आने वाले शहरों में सिर्फ ग्रीन पटाखे दो घंटे चलाने की छूट दी गई है।

सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसार साइलेंस जोन अस्पताल, नर्सिंग होम, प्राथमिक एवं जिला स्वास्थ्य केंद्र, शैक्षणिक संस्थान परिसर के 100 मीटर के दायरे में पटाखे फोड़ने पर पूर्ण पाबंदी है। वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981, ध्वनि प्रदूषण विनियमन और नियंत्रण नियम 2,000 और पर्यावरण सरंक्षण अधिनियम 1986 के उल्लंघन पर 5 साल कारावास या एक लाख रुपये जुर्माना हो सकता है।

क्या होते हैं ग्रीन पटाखे
केंद्रीय संस्थान सीएसआईआर एनईईआरई ने ग्रीन पटाखे विकसित किए हैं। इनमें एलुमिनियम व पोटेशियम नाइट्रेट जैसे रसायनों की मात्रा नहीं होती है। अगर पटाखों में मात्रा हुई भी तो उसे इतना कम रखा जाता है ताकि धुआं व प्रदूषण न्यूनतम हो।

Vishal Verma

20 वर्षों के अनुभव के बाद एक सपना अपना नाम अपना काम । कभी पीटीसी चैनल से शुरू किया काम, मोबाईल से text message के जरिये खबर भेजना उसके बाद प्रिंट मीडिया में काम करना। कभी उतार-चड़ाव के दौर फिर खबरें अभी तक तो कभी सूर्या चैनल के साथ काम करना। अभी भी उसके लिए काम करना लेकिन अपने साथियों के साथ third eye today की शुरुआत जिसमें जो सही लगे वो लिखना कोई दवाब नहीं जो सही वो दर्शकों तक