60 से अधिक उम्र वाले इन बुजुर्गों को नहीं मिलेगी सामाजिक सुरक्षा पेंशन

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Pension For Elderly, Widows And Disabled May Increase: बढ़ सकती है बुजुर्गों,  विधवाओं और विकलांगों की पेंशन - Navbharat Times

हिमाचल प्रदेश सरकार ने अपने मौजूदा बजट में 60 साल से अधिक आयु वाले हर बुजुर्ग को सामाजिक सुरक्षा पेंशन देने का वादा किया है। अब सरकार ने इसके लिए बनाए नियमों को भी जारी कर दिया है। नियम 6 में अपात्रता में कुछ ऐसे वर्गों का जिक्र किया गया है जो 60 वर्ष की आयु पूरा करने के बाद भी इस पेंशन के हकदार नहीं होंगे। इनमें वे दंपत्ति शामिल हैं जो सरकारी सेवा से सेवानिवृत होकर पेंशन ले रहे हैं और जो आयरक भर रहे हैं।         

सरकार ने स्पष्ट किया है कि यदि पति-पत्नी में किसी एक को सरकारी सेवा की पेंशन मिल रही है तो फिर उन्हें सामाजिक सुरक्षा पेंशन नहीं दी जाएगी। वहीं, यदि पति-पत्नी में से कोई एक आयकरदाता है तो फिर उसे भी सामाजिक सुरक्षा पेंशन नहीं दी जाएगी। इन दो वर्गों को छोड़कर बाकी सभी वर्गों को पेंशन देने की बात कही गई है।

सरकार ने स्पष्ट किया है कि जरूरतमंदों को हर महीने सामाजिक सुरक्षा पेंशन मिले, सरकार ने इसी मंशा के साथ इस योजना को शुरू किया है। सरकार ने इसके लिए एक हलफनामा भी जारी किया है जो पेंशन लेने वाले को खुद भरकर और अपने हस्ताक्षर करके देना होगा। उसमें स्पष्ट लिखा है कि यदि वो जानकारी गलत देता है तो फिर उसके लिए वही दोषी होगा। 60 से 69 आयु वाले बुजुर्ग पुरुष और 60 से 64 आयु वाली बुजुर्ग महिलाओं को हर महीने 1000 की पेंशन मिलेगी। 65 से 69 वर्ष की बुजुर्ग महिलाओं को 1150रू पेंशन देने का प्रावधान किया गया है। 70 वर्ष से अधिक आयु वाले सभी बुजुर्गों को 1700रू मासिक पेंशन मिलेगी।

Vishal Verma

20 वर्षों के अनुभव के बाद एक सपना अपना नाम अपना काम । कभी पीटीसी चैनल से शुरू किया काम, मोबाईल से text message के जरिये खबर भेजना उसके बाद प्रिंट मीडिया में काम करना। कभी उतार-चड़ाव के दौर फिर खबरें अभी तक तो कभी सूर्या चैनल के साथ काम करना। अभी भी उसके लिए काम करना लेकिन अपने साथियों के साथ third eye today की शुरुआत जिसमें जो सही लगे वो लिखना कोई दवाब नहीं जो सही वो दर्शकों तक