पत्नी की हत्या पर पति को उम्रकैद, भालू के हमले की रची थी झूठी कहानी

Spread the love

हाथरस में हत्या और दुष्कर्म के आरोपी को उम्रकैद | Life imprisonment for  murder and rape in Hathras

पत्नी की हत्या करने के आरोपी पति को अदालत ने उम्रकैद की कठोर सजा सुनाई है। इसके साथ ही 2 लाख रुपये जुर्माना भी किया है। दोषी पति ने सुनियोजित तरीके से पत्नी को मौत के घाट उतारा था। उसने चाकू से कई बार गोदकर बड़ी बर्बरता से पत्नी की हत्या की और पुलिस से बचने के लिए भालू से हमले में पत्नी की मौत की झूठी कहानी रच डाली।

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय किन्नौर स्थित रामपुर की अदालत ने इस मामले में पति हरक बहादुर को दोषी करार देने के बाद उम्रकैद की सज़ा सुनाई है। 22 वर्षीय हरक बहादुर नेपाली मूल का है, जो अपनी पत्नी (21) के साथ रामपुर उपमंडल के झाकड़ी में रहता था।

 मामले के अनुसार 3 मई 2018 की शाम पुलिस चौकी सराहन में टेलीफोन से सूचना मिली कि झाकड़ी के बठारा गांव के जंगल में एक दम्पति को भालू ने नोच खाया है। झाकड़ी पुलिस की टीम मौके पर पहुंची औऱ पाया कि एक महिला मृत अवस्था में पड़ी थी।

दोषी हरक बहादुर ने पुलिस को बताया कि भालू ने हमला कर उसकी पत्नी को मौत के घाट उतारा। झाकड़ी पुलिस ने जब शव का आइजीएमसी में पोस्टमार्टम करवाया, तो मृतका के शरीर पर घाव के निशान किसी तेजधार हथियार के पाए गए, न किसी जानवर के दांत और पंजे के निशान।      

Vishal Verma

20 वर्षों के अनुभव के बाद एक सपना अपना नाम अपना काम । कभी पीटीसी चैनल से शुरू किया काम, मोबाईल से text message के जरिये खबर भेजना उसके बाद प्रिंट मीडिया में काम करना। कभी उतार-चड़ाव के दौर फिर खबरें अभी तक तो कभी सूर्या चैनल के साथ काम करना। अभी भी उसके लिए काम करना लेकिन अपने साथियों के साथ third eye today की शुरुआत जिसमें जो सही लगे वो लिखना कोई दवाब नहीं जो सही वो दर्शकों तक