हिमाचल में नई आबकारी नीति को मंजूरी, सस्ती होगी शराब, भरे जाएंगे 120 पद
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में सोमवार को आयोजित की गई हिमाचल मंत्रिमंडल की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। प्रदेश में लागू कोरोना कर्फ्यू को 31 मई तक बढ़ाने के अलावा मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए नई आबकारी नीति को स्वीकृति दी। नई नीति का राजस्व लक्ष्य 1829 करोड़ रखा गया है। यह वित्त वर्ष 2020-21 के मुकाबले 14 प्रतिशत वृद्धि के साथ 228 करोड़ अधिक है। कोविड के चलते मंत्रिमंडल ने आबकारी वर्ष 2020-21 को एक माह बढ़ाकर 30 जून तक करने का भी फैसला लिया। नई आबकारी नीति 1 जुलाई से लागू होगी। 31 मार्च, 2022 तक नौ महीने के दौरान नई नीति से शराब बिक्री व सप्लाई का काम होगा।
प्रदेश में पड़ोसी राज्यों से शराब तस्करी रोकने, शराब की कीमतों में कटौती करने तथा सरकारी राजस्व में पर्याप्त वृद्धि करने के उद्देश्य से खुदरा आबकारी ठेकों को यूनिट, ठेके की कीमत के तीन प्रतिशत की नवीनीकरण फीस पर 2021-22 के लिए ठेकों के नवीनीकरण की मंजूरी दी गई। नई नीति के अनुसार भारत में निर्मित विदेशी शराब के कम कीमत वाले ब्रांड सस्ते होंगे। लाइसेंस फीस तथा एक्साइज ड्यूटी में कटौती तथा अंतरजिला व जिले में कोटे के ट्रांसफर की सुविधा को स्वीकृति दी गई। शराब निर्माताओं तथा बॉटलर्ज को देसी शराब के कोटे का 15 प्रतिशत रिटेल लाइसेंसधारक को आपूर्ति करने की सुविधा दी गई है। पहले रिटेल लाइसेंस धारक शेष 85 प्रतिशत कोटा अपनी पसंद के आपूर्तिकर्ता से ले सकेंगे। पहले यह कोटा 30 प्रतिशत था। इसमें लाइसेंस फीस में पांच प्रतिशत और कोटे में तीन प्रतिशत की वृद्धि की परिकल्पना की गई है।
नई आबकारी नीति में टेंट आवास में शराब परोसने को नए लाइसेंस को मंजूरी दी गई। उत्पादन इकाइयों में विजिटर सेंटर में वाइन टेस्टिंग के लिए भी लाइसेंस को मंजूर किया है। वाइन टेस्टिंग फेस्टिवल को भी स्वीकृति दी गई है। कुछ नियमों और शर्तों के साथ शराब यूनिटों को विशेष आपूर्ति के उद्देश्य के लिए इथेनॉल के उत्पादन के लिए डी-2 ई फार्म में नए लाइसेंस को स्वीकृति दी गई। मंत्रिमंडल ने डिपार्टमेंटल स्टोर में शराब के कुछ उच्च स्तरीय ब्रांड की बिक्री को एल-10बीबी फार्म में लाइसेंस को स्वीकृति दी है। बार में शराब के कोटे में 50 प्रतिशत की कटौती और सीएसडी कैंटीन के लिए लाइसेंस फीस में कटौती का भी फैसला लिया। सभी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को एल-9 व एल-9ए के रूप में कैंटीन के शराब लाइसेंस की सुविधा दी गई।
आबकारी पुलिस होगी गठित
मंत्रिमंडल ने आबकारी विभाग में आबकारी पुलिस गठित करने को सैद्धांतिक मंजूरी दी। इसकी मदद से अंतरराज्यीय और राज्य के भीतर शराब तस्करी व शराब के अवैध व्यापार पर नकेल कसी जाएगी। इससे सरकार को हर साल हा रहे आबकारी राजस्व घाटे को रोकने में मदद मिलेगी। सब-वेंड जोड़ने की लागत में काफी कमी की गई है और तय कोटा न उठाने पर लगाए जाने वाले जुर्माने का युक्तिकरण किया गया है, जबकि थोक व्यापारियों को भंडारण तथा परिवहन के दौरान ब्रेकेज को 0.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 0.6 प्रतिशत किया गया है। मंत्रिमंडल ने चालू वर्ष के टोल पट्टों को 30 जून तक एक माह तक बढ़ाने का निर्णय भी लिया है। कोविड की वजह से यह फैसला लिया गया है। 30 जून के बाद इन टोल पट्टों की नीलामी की जाएगी। वर्ष 2021-22 के लिए पट्टे 1 जुलाई 2021 से 31 मार्च 2022 तक कार्यशील रहेंगे।