महाराष्ट्र के गृहमंत्री पर लगे आरोपो की होगी सीबीआई जांच, बॉम्बे हाईकोर्ट का आदेश

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बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह द्वारा लगाए भ्रष्टाचार के आरोपों पर 15 दिनों के भीतर सीबीआई जांच शुरू करने के आदेश दिए है। मामले की सुनवाई करते हुए बॉम्‍बे हाईकोर्ट ने कहा, क्‍योंकि अनिल देशमुख गृहमंत्री हैं इसलिए पुलिस इस मामले में निष्‍पक्ष जांच नहीं कर पाएगी। ऐसे में इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपी जाती है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने सीबीआई निदेशक को 15 दिनों के भीतर प्रारंभिक जांच करने और कोई भी संज्ञेय अपराध पाए जाने पर एफआईआर दर्ज करने के भी आदेश जारी किए हैं। दरअसल परमबीर सिंह ने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने गृहमंत्री अनिल देशमुख पर गंभीर आरोप लगाते हुए सीबीआई जांच की मांग की थी। परमबीर के आरोपों के अनुसार देशमुख ने कई पुलिस अधिकारियों को हर माह 100 करोड़ रुपये की वसूली का निर्देश दे रखा था।  उनके इस बयान के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल आ गया था। यहां तक की गृह मंत्री पर इस्तीफे तक के बादल मंडराने लगे थे।

इससे पहले परमबीर सिंह ने भी सीबीआई जांच की मांग करते हुए हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, लेकिन कोर्ट ने यह कहते हुए उनकी मांग खारिज कर दी थी कि आखिर अनिल देशमुख के खिलाफ उन्होंने एफआईआर क्यों नहीं कराई। अदालत ने परमबीर सिंह को फटकार लगाते हुए कहा था कि आखिर बिना किसी एफआईआर के कैसे सीबीआई को मामले की जांच सौंपी जा सकती है। अदालत ने कहा था कि यह कानून की प्रक्रिया है और आप इससे ऊपर नहीं हो सकते हैं।

Anju

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