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फ्लैट मालिकों को आधारभूत सुविधाएं न देने पर रेरा ने प्रोमोटर पर लगाया 25 लाख का जुर्माना

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जिला सोलन के बद्दी (Baddi) में ‘न्यू टाउन बद्दी’ में आवंटियों को आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध न करवाने पर प्रोमोटर गुप्ता प्रॉपर्टी डवेल्पर्ज प्राइवेट लिमिटेड बद्दी पर 25 लाख रुपये जुर्माना किया गया है। हिमाचल प्रदेश रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (रेरा) के प्रवक्ता ने आवंटियों को आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं करवाने और अपने दायित्वों का निर्वहन करने में असफल रहने पर प्रोमोटर गुप्ता प्रॉपर्टी डवेल्पर्ज प्राइवेट लिमिटेड बद्दी जिला सोलन को 25 लाख रुपये का जुर्माना किया है।

प्राधिकरण ने आवंटी संदीप कुमार तथा अदित कंसल द्वारा रेरा में डवेल्पर के खिलाफ दायर शिकायत की सुनवाई के उपरांत प्रोमोटर को इन दोनों ही आवंटियों द्वारा जमा राशि रिफंड करने के निर्देश दिए। क्योंकि प्रोमोटर द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर फ्लैट व दुकान का कब्जा नहीं दिया गया। प्राधिकरण ने निरीक्षण में पाया कि जो सुविधाएं प्रदान की गई हैं, वह बहुत ही खराब गुणवत्ता की हैं. आवासीय भवनों में लिफ्ट पूरी तरह से कार्यशील नहीं है और स्वीकृत योजना के अनुसार हरित क्षेत्रों का विकास नहीं किया गया है।

रेरा ने डवेल्पर प्रमोटर को आगामी तीन माह के भीतर सभी आधारभूत सुविधाएं प्रदान करने के निर्देश दिए है। यदि आगामी तीन माह के भीतर डवेल्पर ये सुविधाएं उपलब्ध करवाने में असफल रहता है तो जुर्माना 50 लाख रुपये तक बढ़ाया जाएगा। प्राधिकरण ने कंपनी की ओर से सुभाष गुप्ता को रेरा की वेबसाइट पर यह शपथ-पत्र भी दायर करने के निर्देश दिए कि कम्पनी ने वर्ष 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल नहीं की है। वेबसाइट पर शपथ-पत्र अपलोड होने के उपरांत आवंटियों के हितों के दृष्टिगत प्राधिकरण ने रेरा पंजीकरण करने का आश्वासन दिया है।

Anju

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