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हाथरस कांड: SC ने सुनाया बड़ा फैसला, सीबीआई करेगी केस की जांच, मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट को भेजा

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उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुए गैंगरेप मामले में मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने अभी केस के ट्रायल को राज्य से बाहर शिफ्ट करने से इनकार किया है, साथ ही कहा है कि जब मामले की जांच पूरी हो जाएगी उसके बाद ट्रायल बाहर ट्रांसफर करने पर विचार किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने अब हाथरस का बड़ा मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट को भेज दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान यूपी सरकार द्वारा दिए गए हलफनामे को स्वीकार किया। जिसमें प्रदेश सरकार ने दावा किया था कि पीड़िता के परिवार, केस से जुड़े गवाहों को पुख्ता सुरक्षा मुहैया करा दी गई है।

साथ ही केस को सीबीआई के पास ट्रांसफर करने की मांग की गई थी। चीफ जस्टिस एसए बोबडे, जस्टिस ए एस बोपन्ना और जस्टिस वी रामासुब्रमणियन की पीठ ने एक जनहित याचिका और कार्यकर्ताओं तथा वकीलों की ओर से दायर कई अन्य हस्तक्षेप याचिकाओं पर बीती 15 अक्टूबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। इन सभी याचिकाओं में दलील दी गयी थी कि उत्तर प्रदेश में निष्पक्ष सुनवाई संभव नहीं है, क्योंकि कथित तौर पर जांच में कई बार बाधा डाली गई है। इस मामले की याचिकाओं में दलील दी गयी थी कि उत्तर प्रदेश में निष्पक्ष सुनवाई संभव नहीं है। इस दलील पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहले जांच पूरी हो जाए फिर यह तय किया जाएगा कि केस ट्रांसफर होगा या नहीं।

आपको बता दें कि पिछले महीने 14 सितंबर को यूपी के हाथरस में दलित युवती के साथ गैंगरेप हुआ था, जिसके बाद 29 सितंबर को पीड़िता की मौत हो गई थी। पुलिस द्वारा युवती के शव जलाने पर काफी विवाद हुआ था, जिसके बाद मामला हाईकोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। सर्वोच्च अदालत ने यूपी सरकार को पीड़िता के परिवार को सुरक्षा देने का आदेश दिया गया था। जिसके बाद प्रदेश सरकार ने अपना हलफनामा दाखिल किया था। इस मामले की शुरुआती जांच प्रदेश सरकार द्वारा गठित एसआईटी ने की थी, जिसके बाद केस को सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया गया था। सीबीआई मामले की जांच कर रही है और हर एंगल को जांच रही है।

Anju

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