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चंबा-खजियार सड़क मार्ग पर 11 अगस्त तक प्रतिदिन दो  घंटे बंद रहेगी वाहनों की आवाजाही – उपायुक्त

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चंबा – खजियार  सड़क मार्ग के उन्नयन कार्यों के दृष्टिगत  प्रतिदिन दो  घंटे वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी ।  उपायुक्त विवेक भाटिया  ने मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत आदेश जारी करते हुए  चंबा- खजियार सड़क  मार्ग के  0/0 से 19 किलोमीटर (एमडीआर-70) तक प्रतिदिन सुबह 11 बजे  से 12 बजे व दोपहर बाद 3 बजे से 4 बजे के दौरान 11 अगस्त 2020 तक वाहनों की आवाजाही बंद रखने के आदेश दिए हैं।

उपायुक्त द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि अधिशासी अभियंता लोक निर्माण  मंडल चंबा द्वारा सूचित किए जाने  और ब्लास्टिंग व  कटिंग के कार्य के दौरान पत्थर गिरने के संभावित खतरे के कारण लोगों की  सुरक्षा को अहम मानते हुए वाहनों की आवाजाही को  बंद करने का निर्णय लिया गया है। आदेश में यह भी कहा गया है कि इस दौरान आपातकालीन सेवा से संबंधित वाहनों की आवाजाही सामान्य रखने के लिए खुदाई व कटिंग के कार्य को बंद कर दिया जाएगा और उन्हें सड़क से गुजरने की अनुमति रहेगी।

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