जिला दंडाधिकारी सोलन केसी चमन ने केन्द्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी संशोध्ाित दिशा-निर्देशों के अनुरूप 21 अप्रैल, 2020 को जारी आदेशों में संशोधन किया है।
संशोधित आदेशों के अनुसार प्राधिकृत औद्योगिक क्षेत्र एवं औद्योगिक नगर क्षेत्र में उत्पादन एवं अन्य औद्योगिक संस्थानों को तुरन्त प्रभाव से कफ्र्यू के दायरे से बाहर कर दिया गया है।
आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों मंे निर्माण स्थल पर कामगारों के उपलब्ध होने पर प्रातः 08.00 बजे से सांय 05.00 बजे तक निजी निर्माण कार्य करने की अनुमति होगी। आदेशों के अनुसार कामगारों की आवाजाही नहीं होगी। निर्माण कार्य करने वाले ठेकेदार अथवा मालिक को इस सम्बन्ध में सम्बन्धित उपमण्डलाधिकारी अथवा तहसीलदार को लिखित में प्रस्तुत करना होगा। तदोपरान्त मामलावार आधार पर अनुमति प्रदान की जाएगी।
सभी कामगारों एंव अन्य को सोशल डिस्टेन्सिग सहित अन्य नियमों का पूर्ण पालन सुनिश्चित बनाना होगा।
यह आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू हो गए हैं तथा आगामी आदेशों तक प्रभावी रहेंगे।
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