कुल्लू में आयोजित किए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव के दौरान किसी भी तरह की दुर्घटना या वारदात रोकने के लिए कड़े प्रबंध किए जा रहे हैं। जिलाधीश डा. ऋचा वर्मा ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के तहत एक आदेश जारी करते हुए कुल्लू, मनाली और भुंतर क्षेत्र में 7 से 28 अक्तूबर तक हथियार लेकर चलने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। उन्होंने बताया कि डयूटी पर तैनात पुलिस, सेना या अर्द्ध सैनिक बलों के अधिकारियों और जवानों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। डा. ऋचा वर्मा ने जिला की सभी नगर निकायों और ग्राम पंचायतों के जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों-कर्मचारियों से अपील की है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में बाहर से आने वाले लोगों पर नजर रखें और संदिग्ध व्यक्तियों की सूचना नजदीकी थाने या पुलिस चौकी में दें।
7 से 15 अक्तूबर तक इन स्थलों पर वाहन खड़े किए जा सकेंगे
इस संबंध में अधिसूचना जारी करते हुए जिलाधीश डा. ऋचा वर्मा ने बताया कि कुल्लू शहर में मिनी सचिवालय, मोनाल कैफे के सामने, अखाड़ा बाजार टापू पुल, विपाशा मार्केट ब्यासा मोड़ और पैट्रोल पंप गांधीनगर में छोटे वाहनों के लिए पेड पार्किंग की व्यवस्था होगी, जबकि कैलाश थिएटर परिसर सरवरी में छोटे-बड़े वाहन खड़े किए जा सकेंगे।
इनके अलावा ओएलएस स्कूल के पास वन विभाग के मैदान, कालेज मैदान, सब्जी मंडी अखाड़ा बाजार, सरवरी की बैक साइट मार्केट, डीएवी मौहल, कैंब्रिज स्कूल मौहल, होटल सरवरी पार्किंग परिसर, लंकाबेकर और भूतनाथ मंदिर परिसर में छोटे वाहनों की पार्किंग होगी।
राफ्टिंग साइट पिरडी, पुलिस लाइन बाशिंग और भूतनाथ पुल से महिला थाने तक भी छोटे-बड़े वाहन खड़े किए जा सकते हैं। जिलाधीश ने सभी वाहन चालकों से 7 से 15 अक्तूबर तक इन्हीं चिह्नित स्थलों या अपने निजी परिसरों में ही वाहन खड़े करने की अपील की है।
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