6 हफ्ते में संजौली मस्जिद मामले का निपटारा करें नगर निगम, दिए सख्त निर्देश
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने संजौली मस्जिद मामले में सुनवाई पूरी कर नगर निगम (MC) शिमला को छह हफ्तों के भीतर आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने स्पष्ट किया कि इस अवधि के बाद कोई अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा।
यह मामला संजौली मस्जिद के आसपास रहने वाले स्थानीय निवासियों द्वारा नगर निगम के खिलाफ दायर अवमानना याचिका से जुड़ा था। मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने याचिका का निपटारा करते हुए नगर निगम को तय समय सीमा में कार्रवाई कर अनुपालन रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए।
मामले की जानकारी देते हुए स्थानीय निवासियों के वकील जगत पाल ने बताया कि हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए नगर निगम को आदेशों के पालन के लिए स्पष्ट निर्देश दिए हैं। अदालत ने कहा है कि यदि निर्धारित समय जो कि 8 मई को पूरा होगा तक आदेशों का पालन नहीं हुआ, तो इसे अदालत की अवमानना माना जाएगा।