31 मार्च तक खुले रहेंगे एचपीटीडीसी के होटल, हाईकोर्ट ने पेंशनरों की देनदारियां चुकाने के भी दिए आदेश

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हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम (एचपीटीडीसी) को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। पर्यटन विकास निगम के घाटे में चल रहे नाै होटलों के मामले की सोमवार को उच्च न्यायालय की डिविजन बेंच में सुनवाई हुई। डिविजन बेंच ने होटलों को बंद करने के फैसले पर रोक लगाई है। ये नाै होटल भी अब 31 मार्च तक खुले रहेंगे। हाईकोर्ट ने 30 जून 2025 तक निगम के सभी पेंशनरों की देनदारियां चुकाने के भी आदेश दिए। उच्च न्यायालय ने 19 नवंबर को 40 फीसदी से नीचे ऑक्यूपेंसी वाले 18 होटलों को 25 नवंबर को बंद करने के आदेश दिए थे।

उच्च न्यायालय इनमें से 9 होटलों को 31 मार्च तक संचालन की सशर्त छूट दे चुका है। अब बाकी बचे नाै होटलों को भी खोलने की मंजूरी दी गई। पर्यटन निगम की ओर से पूर्व महाधिवक्ता श्रवण डोगरा ने मामले की पैरवी की। पर्यटन निगम के सेवानिवृत्त कर्मियों को बकाया देनदारियों का भुगतान नहीं होने पर न्यायालय ने होटलों को बंद करने के आदेश दिए थे।

इन नौ होटलों को खुला रखने के दिए आदेश

गीतांजलि डलहौजी, बाघल दाड़लाघाट, कुणाल धर्मशाला, कश्मीर हाउस धर्मशाला, एप्पल ब्लाॅसम फागू, गिरिगंगा खड़ापत्थर, सरवरी कुल्लू, हिडिंबा काॅटेज मनाली और शिवालिक परवाणू।

Vishal Verma

20 वर्षों के अनुभव के बाद एक सपना अपना नाम अपना काम । कभी पीटीसी चैनल से शुरू किया काम, मोबाईल से text message के जरिये खबर भेजना उसके बाद प्रिंट मीडिया में काम करना। कभी उतार-चड़ाव के दौर फिर खबरें अभी तक तो कभी सूर्या चैनल के साथ काम करना। अभी भी उसके लिए काम करना लेकिन अपने साथियों के साथ third eye today की शुरुआत जिसमें जो सही लगे वो लिखना कोई दवाब नहीं जो सही वो दर्शकों तक