हिमाचल सरकार सभी एनएच और सड़कों से तीन माह में अवैध कब्जे हटाए, हाईकोर्ट ने दिए आदेश

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हाईकोर्ट ने राज्य के सभी नेशनल, स्टेट हाईवे और सड़कों से तीन माह में अवैध कब्जे हटाने के हिमाचल प्रदेश सरकार को आदेश दिए। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और सत्येन वैद्य की खंडपीठ ने आदेशों की अनुपालना के लिए मुख्य सचिव को सुनिश्चित करने को कहा है। कोर्ट ने कहा कि कब्जा धारकों की ओर से अपनी आजीविका के लिए सड़क किनारे बनाए अस्थायी निर्माणों को अनदेखा नहीं किया जा सकता।

सार्वजनिक संपत्ति पर कब्जे हटाने को कोर्ट कर्तव्य बाध्य है। अदालत ने कहा कि अवैध कब्जाधारियों को दयाभाव के आधार पर नहीं बख्शा जा सकता। ठियोग क्षेत्र के नरेल निवासी हरनाम सिंह उर्फ  रिंकू चंदेल की याचिका को खारिज करते हुए अदालत ने यह आदेश पारित किए। याची ने कोर्ट से गुहार लगाई थी कि सड़क किनारे बनाए गए उसके ढाबे को न गिराया जाए, क्योंकि इससे वह अपने परिवार का पेट पालता है। लोक निर्माण विभाग ने उसे नोटिस जारी कर ढाबे को हटाने का आदेश दिया था।


इस आदेश को याची ने हाईकोर्ट के समक्ष चुनौती दी। दलील दी गई कि याची अपनी रोजी-रोटी कमाने के लिए ढाबा चलाता है। इस ढाबे के कारण न को यातायात रुकता है और न किसी अन्य को कोई परेशानी होती है। दलील दी गई थी कि नेशनल हाईवे पर अवैध निर्माण करने वाला वह अकेला नहीं है, बल्कि प्रदेश भर में लोगों ने सड़क किनारे अवैध निर्माण किए हैं और अपनी आजीविका कमा रहे हैं।

 

इसलिए उसके अवैध निर्माण को हटाने के बारे में दिए गए आदेशों को रद्द किया जाए। अदालत ने मामले से जुड़े तमाम रिकॉर्ड का अवलोकन करने के बाद पाया कि कब्जाधारियों द्वारा अपनी आजीविका के लिए सड़क किनारे बनाए गए अस्थायी निर्माणों को अनदेखा नहीं किया जा सकता। मामले पर 25 अक्तूबर को आदेशों को सुनिश्चित करवाने बाबत फिर सुनवाई होगी।

Vishal Verma

20 वर्षों के अनुभव के बाद एक सपना अपना नाम अपना काम । कभी पीटीसी चैनल से शुरू किया काम, मोबाईल से text message के जरिये खबर भेजना उसके बाद प्रिंट मीडिया में काम करना। कभी उतार-चड़ाव के दौर फिर खबरें अभी तक तो कभी सूर्या चैनल के साथ काम करना। अभी भी उसके लिए काम करना लेकिन अपने साथियों के साथ third eye today की शुरुआत जिसमें जो सही लगे वो लिखना कोई दवाब नहीं जो सही वो दर्शकों तक