हिमाचल में वाहन मालिकों को राहत, PGT टैक्स जमा करने पर 10 फीसदी छूट
हिमाचल प्रदेश सरकार ने टैक्सी, ट्रक और कांट्रैक्ट कैरिज ऑप्रेटरों को राहत देते हुए पैसेंजर गुड्स टैक्स (पी.जी.टी) जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। अब वाहन मालिक 31 मार्च तक 10 प्रतिशत छूट के साथ शेष पीजीटी टैक्स परिवहन विभाग में स्पेशल रोड टैक्स (एसआरटी) के रूप में जमा करवा सकते हैं। प्रदेश में कई कमर्शियल वाहन मालिक ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक आबकारी विभाग का बकाया पी.जी.टी. टैक्स जमा नहीं करवाया है। सरकार द्वारा दी गई इस छूट का लाभ उठाकर वे अपने टैक्स दायित्व को आसानी से पूरा कर सकते हैं। सरकार ने यह निर्णय वाहन मालिकों की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए लिया है ताकि वे समय पर टैक्स जमा कर वाहनों को सुचारू रूप से चला सकें।
टैक्स न जमा करने पर नहीं मिलेगी पासिंग और परमिट…
परिवहन विभाग ने स्पष्ट किया है कि यदि वाहन मालिक 31 मार्च तक पीजीटी टैक्स जमा नहीं करते हैं, तो उन्हें एस.आर.टी. के रूप में मिलने वाली सुविधाएं भी नहीं मिलेंगी। इतना ही नहीं, टैक्स क्लीयरेंस न होने पर वाहनों की पासिंग भी रोक दी जाएगी। इसके अलावा, ट्रक, टैक्सी और कॉन्ट्रैक्ट कैरिज परमिट के वाहनों का परिचालन भी बाधित हो सकता है। विभाग ने साफ किया है कि समय सीमा समाप्त होने के बाद टैक्स जमा करने पर 10 प्रतिशत छूट का लाभ नहीं मिलेगा और उन्हें आबकारी विभाग के नियमों व शर्तों के तहत जुर्माना भरना पड़ेगा।
परिवहन विभाग ने सभी कमर्शियल वाहन मालिकों से अपील की है कि वे समय पर टैक्स जमा करके सरकार की एकमुश्त राहत का लाभ उठाएं। वहीं यदि पीजीटी टैक्स समय पर जमा नहीं होता है, तो संबंधित वाहन मालिकों को भविष्य में एसआरटी के तहत मिलने वाली सुविधाओं से वंचित होना पड़ेगा। परिवहन विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि 31 मार्च के बाद किसी भी हालत में टैक्स जमा करने की तिथि नहीं बढ़ाई जाएगी।