हिमाचल में न्यूनतम बस किराया अब 10 रुपये, सरकार ने जारी की अधिसूचना
हिमाचल प्रदेश में न्यूनतम बस किराया अब 10 रुपये हो गया है। चौतरफा विरोध के बावजूद सरकार ने मंत्रिमंडल के न्यूनतम किराये को बढ़ाने के फैसले को लागू कर दिया है। शनिवार को इस संबंध में अतिरिक्त मुख्य सचिव परिवहन कमलेश कुमार पंत की ओर से अधिसूचना जारी की गई। अधिसूचना के अनुसार राज्य परिवहन प्राधिकरण तथा हिमाचल प्रदेश के सभी क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरणों को हिमाचल प्रदेश राज्य में सभी स्टेज कैरिज बस सेवाओं में पहले तीन किलोमीटर के लिए पूर्व में निर्धारित पांच रुपये के स्थान पर पहले चार किलोमीटर के लिए 10 रुपये न्यूनतम किराया लिया जाएगा।10 रुपये न्यूनतम किराया पहले चार किलोमीटर तक लागू होगा। यानि बस में सवार होने के बाद 4 किलोमीटर सफर तय करने पर 10 रुपये किराया चुकाना होगा। इससे पहले सरकार ने 3 किलोमीटर दूरी के लिए 5 रुपये न्यूनतम किराया तय किया था।