हिमाचल भवन कुर्की आदेश के बाद सरकार ने किया 93.96 करोड़ का भुगतान
दिल्ली स्थित हिमाचल भवन को कुर्क करने के हाई कोर्ट के आदेश के बाद हिमाचल सरकार ने सेली हाइड्रो पावर कंपनी की अपफ्रंट मनी ब्याज सहित जमा कर दी है। शीतकालीन सत्र के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सदन को जानकारी दी कि सरकार ने कंपनी को 64 करोड़ की अपफ्रंट मनी और 29.96 करोड़ का ब्याज, कुल 93.96 करोड़ की राशि अदा कर दी है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि आर्बिट्रेशन फैसले के अनुसार, 23 नवंबर को 64 करोड़ और 3 दिसंबर को 29.96 करोड़ का ब्याज भुगतान किया गया। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस प्रक्रिया में किसी प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं हुआ है और विपक्ष द्वारा लगाए जा रहे आरोप पूरी तरह निराधार हैं।मुख्यमंत्री ने सदन में कहा कि सरकार ने न्यायिक प्रक्रिया का पालन करते हुए यह भुगतान किया है और विपक्ष केवल मुद्दे को भटकाने के लिए ऐसे आरोप लगा रहा है।