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हिमाचल: बिना एनओसी नया कनेक्शन देने से बिजली बोर्ड का इंकार

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ग्राम पंचायत और नगर निगम की एनओसी के बिना बिजली कनेक्शन देने से बोर्ड प्रबंधन ने इंकार कर दिया है। विद्युत नियामक आयोग के सप्लाई कोड संशोधन पर बोर्ड ने आपत्ति जताते हुए इस संदर्भ में पुनर्विचार याचिका दायर करने का फैसला लिया है। बोर्ड अधिकारियों का तर्क है कि ग्राम पंचायत और नगर निगम की एनओसी बिना अवैध भवन चिह्नित करना मुश्किल है।

बोर्ड के अध्यक्ष और अतिरिक्त मुख्य सचिव ऊर्जा आरडी धीमान ने बताया कि इस मामले को लेकर आयोग के समक्ष स्थिति स्पष्ट की जाएगी। पुनर्विचार याचिका के माध्यम से बात रखी जाएगी। राज्य विद्युत नियामक आयोग ने 20 किलोवाट तक क्षमता के घरेलू कनेक्शनों के लिए की नई व्यवस्था करते हुए उपभोक्ताओें से सिर्फ पहचान पत्र और संपत्ति के मालिकाना हक के प्रमाणपत्र लेने को कहा है।

प्रदेश में नया बिजली कनेक्शन लेने के नियम आसान करते हुए ग्राम पंचायत और नगर निगम की एनओसी की आवश्यकता को आयोग ने खत्म कर दिया है। हिमाचल प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कोड 2009 को संशोधित करते हुए यह व्यवस्था बीते माह की गई थी। आयोग ने 20 किलोवाट से कम क्षमता के घरेलू बिजली कनेक्शन लेने के लिए पहचान पत्र और संपत्ति के मालिकाना हक के प्रमाणपत्र के अलावा टेस्ट रिपोर्ट, एग्रीमेंट फार्म और आवेदन पत्र अनिवार्य तौर पर देने को कहा है।

इस व्यवस्था से बिजली बोर्ड प्रबंधन की समस्याएं बढ़ गई हैं। प्रदेश के जिन शहरी क्षेत्रों में टीसीपी के नियम लागू होते हैं, वहां नई व्यवस्था के तहत बिजली कनेक्शन देना मुश्किल भरा काम हो गया है। बिना नक्शा पास करवा बनाए गए भवनों को घरेलू कनेक्शन देने से टीसीपी के नियमों की अवहेलना होगी।

Vishal Verma

20 वर्षों के अनुभव के बाद एक सपना अपना नाम अपना काम । कभी पीटीसी चैनल से शुरू किया काम, मोबाईल से text message के जरिये खबर भेजना उसके बाद प्रिंट मीडिया में काम करना। कभी उतार-चड़ाव के दौर फिर खबरें अभी तक तो कभी सूर्या चैनल के साथ काम करना। अभी भी उसके लिए काम करना लेकिन अपने साथियों के साथ third eye today की शुरुआत जिसमें जो सही लगे वो लिखना कोई दवाब नहीं जो सही वो दर्शकों तक