हाईकोर्ट ने मांगा जवाब; 2012 से 2020 तक MMU ने छात्रों से वसूली 103 करोड़ ट्यूशन फीस …..

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हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में स्थित प्राइवेट मेडिकल संस्थान महर्षि मार्कंडेश्वर विश्वविद्यालय (MMU) ने 1100 छात्रों से 103 करोड़ 96 लाख 53 हजार अतिरिक्त ट्यूशन फीस ली है। यह फीस 2012 से 2020 के बीच में ली गई। प्रदेश हाईकोर्ट ने महर्षि मार्कंडेश्वर यनिवर्सिटी से छात्रों से अतिरिक्त ट्यूशन फीस वसूलने से जुड़े मामले में राज्य सरकार से जवाब तलब किया है।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सबीना और न्यायाधीश सत्येन वैद्य की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान उपरोक्त आदेश पारित किए। मामले पर सुनवाई 11 अप्रैल को निर्धारित की गई है। कोर्ट सरकार की ओर से दर्ज किए जवाब पर इस दौरान सुनवाई करेगा।

मामले से जुड़े तथ्यों के अनुसार, नियामक आयोग ने जांच में पाया था कि वर्ष 2012 से 2020 की अवधि के दौरान लगभग 1100 MBBS छात्रों से 103 करोड़ 96 लाख 53 हजार रुपए की अतिरिक्त टयूशन फीस वसूली गई। इस कारण मार्कंडेश्वर मेडिकल कॉलेज कुमारहट्टी पर आयोग की ओर से 45 लाख का जुर्माना लगाया गया  जुर्माना लगाए जाने के आदेश को हाईकोर्ट के समक्ष चुनौती दी गई। याचिका में दलील दी गई है कि प्रदेश निजी शिक्षण संस्थान नियामक आयोग की ओर से पारित आदेशों पर पूर्ण कोरम द्वारा हस्ताक्षर नहीं किए गए थे।

आयोग की ओर से अदालत को बताया गया कि आयोग के 2 सदस्यों में से जिन्होंने इस मामले की सुनवाई की थी और एक सदस्य शशिकांत शर्मा ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए, क्योंकि उनकी बेटी भी यूनिर्वसिटी में नामांकित थी। आयोग ने उक्त वसूली सबंधी आदेश वर्ष 2013-14 बैच की MBBS छात्रा निवेदिता राव व यामिनी की शिकायत पर पारित किए थे। शिकायत की गई थी कि हालांकि उन्होंने अतिरिक्त टयूशन फीस की वसूली को लेकर शुरू में ही विरोध किया था, लेकिन उन्हें यह कहकर धमकाया गया कि फीस न जमा करने पर डिग्री पूरी नहीं होने दी जाएगी।

Vishal Verma

20 वर्षों के अनुभव के बाद एक सपना अपना नाम अपना काम । कभी पीटीसी चैनल से शुरू किया काम, मोबाईल से text message के जरिये खबर भेजना उसके बाद प्रिंट मीडिया में काम करना। कभी उतार-चड़ाव के दौर फिर खबरें अभी तक तो कभी सूर्या चैनल के साथ काम करना। अभी भी उसके लिए काम करना लेकिन अपने साथियों के साथ third eye today की शुरुआत जिसमें जो सही लगे वो लिखना कोई दवाब नहीं जो सही वो दर्शकों तक