हाईकोर्ट ने पूछा कहां गई 33 किलोग्राम चरस

Spread the love

 

हिमाचल हाईकोर्ट ने मालखाने से गायब हुई 33 किलो ग्राम चरस के मामले में गृहसचिव व पुलिस महानिदेशक को जांच के आदेश दिए हैं। कोताही पर जिम्मेदार कर्मियों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं न्यायाधीश संदीप शर्मा की अदालत ने इस मामले के दो आरोपियों की जमानत याचिका की सुनवाई के पश्चात यह पाया कि आरोपियों से 110 किलोग्राम चरस बरामद की गई थी। जिसमें से एक-एक किलो तीन सैंपल प्रयोगशाला परीक्षण के लिए भेजे गए। बची हुई 107 किलोग्राम चरस को मालखाने में रखा गया। जिसमें से कुल 74 किलोग्राम चरस को तीन अलग-अलग पार्सल बनाकर नष्ट कर लिया गया। बची हुई 33 किलो ग्राम चरस का कोई पता नहीं चला कि वह कहां गायब हो गई। उधर, राज्य सरकार की ओर से यह दलील दी गई थी कि शायद 33 किलोग्राम चरस सूख गई। जिस पर न्यायालय नेआश्चर्य जताया और न्यायालय ने इस प्रकरण को लेकर जांच का जिम्मा सचिव गृह व पुलिस महानिदेशक को सौंप दिया।

यह है मामला

गौरतलब है कि चरस तस्करी से जुड़े इस मामले में बंजार पुलिस स्टेशन में 14 जनवरी2021 को प्राथमिकी दर्ज की गई। तीन आरोपियों से कुल110 किलोग्राम चरस बरामद हुई थी। पुलिस ने एक आरोपी को मोके पर ही पकड़ लिया थाजबकि दो आरोपी मौके से फरार हो गएथे। दो दिनों के भीतर इन दोनों को भी पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया था

Vishal Verma

20 वर्षों के अनुभव के बाद एक सपना अपना नाम अपना काम । कभी पीटीसी चैनल से शुरू किया काम, मोबाईल से text message के जरिये खबर भेजना उसके बाद प्रिंट मीडिया में काम करना। कभी उतार-चड़ाव के दौर फिर खबरें अभी तक तो कभी सूर्या चैनल के साथ काम करना। अभी भी उसके लिए काम करना लेकिन अपने साथियों के साथ third eye today की शुरुआत जिसमें जो सही लगे वो लिखना कोई दवाब नहीं जो सही वो दर्शकों तक

15:39