जिला दण्डाधिकारी सोलन के.सी. चमन ने 05 जुलाई, 2020 को जारी आदेशों की निरन्तरता में आवश्यक आदेश जारी किए हैं। इन आदेशों के अनुसार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी की जाने वाली मानक परिचालन प्रक्रिया के अनुसार 15 जुलाई, 2020 से जिला सोलन में स्थापित चिकित्सा महाविद्यालयों एवं स्वास्थ्य प्रशिक्षण संस्थानों को अन्तिम वर्ष के छात्रों के लिए खोलने की अनुमति प्रदान की गई है। यह निर्णय स्वास्थ्य प्रणाली को सुदृढ़ करने के दृष्टिगत लिया गया है। सार्वजनिक परिवहन बसों के अन्तर राज्जीय आवागमन पर प्रतिबन्ध रहेगा। कोविड-19 ई-पास साफ्टवेयर ¼http://covid19epass.hp.gov.in½ पर पंजीकरण उपरान्त टैक्सियों को आवागमन की अनुमति होगी। यदि कोई टैक्सी चालक राज्य में किसी को छोड़ने के उपरान्त प्रवेश के 24 घण्टे के भीतर वापिस चला जाता है तो उसे क्वारेनटीन करने की आवश्यकता नहीं होगी। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जिला से बाहर अन्य राज्यों को जाने एवं आने वाले उन छात्रों एवं उनके अभिभावकों को क्वारेनटीन करने की आवश्यकता नहीं होगी जो 72 घण्टे की अवधि में या तो जिला में पुनः प्रवेश कर लें या जिला छोड़ दें। अन्य राज्योें से जिला में प्रवेश करने वाले ऐसे व्यक्तियों को क्वारेनटीन करने से छूट दी जाएगी जिनकी भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद से मान्यता प्राप्त प्राधिकृत प्रयोगशाला (आर.टी-पीसीआर परीक्षण) से जिला में प्रवेश करने से 72 घंटे पूर्व तक की अवधि की कोविड-19 की परीक्षण रिपोट नेगेटिव हो। किन्तु ऐसे सभी व्यक्तियों को मास्क पहनना, सोशल डिस्टेन्सिग जैसे उपायों को अपनाना होगा। यह आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू हो गए हैं तथा आगामी आदेशों तक प्रभावी रहेंगे।
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