स्पीकर के नोटिस पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, पायलट खेमे को राहत
राजस्थान में जारी सियासी खींचतान पर हाईकोर्ट ने आज अपना फैसला सुनाया। पायलट गुट की याचिका को सही मानते हुए कोर्ट ने स्पीकर की तरफ से जारी नोटिस पर रोक लगा दी है। दरअसल स्पीकर की ओर से सचिन पायलट सहित 19 बागी विधायकों को जारी नोटिस की वैधानिकता को लेकर पायलट खेमा हाईकोर्ट पहुंचा था। अब हाईकोर्ट के फैसले के बाद विधानसभा स्पीकर कांग्रेस के बागी 19 विधायकों को अयोग्य करार नहीं दे पाएंगे। हाईकोर्ट ने कहा कि जो पिछला आदेश दिया गया था वो जारी रहेगा। साथ ही हाईकोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश सर्वमान्य है। बता दे सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को राजस्थान के बर्खास्त उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट सहित कांग्रेस के 19 बागी विधायकों की याचिका पर अपना आदेश सुनाने से राज्य के हाईकोर्ट को रोकने से इंकार कर दिया था।