जिला दण्डाधिकारी सोलन के.सी.चमन ने हिमाचल प्रदेश जमाखोरी एवं मुनाफा खोरी रोकथाम आदेश 1977 के खण्ड 3 (1) के उप खण्ड (डी) के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए विभिन्न वस्तुओं पर थोक एवं परचून स्तर पर अधिकतम लाभ की दरें निर्धारित कर दी हैं।
इन आदेशों के अनुसार गेहूं, चना, जौं, चावल तथा इनके उत्पादों पर, गुड़ तथा शक्कर, चीनी, सभी प्रकार की दालों तथा कागज पर थोक भाव पर अधिकतम लाभ 2.5 प्रतिशत तथा परचून भाव पर अधिकतक लाभ 5.5 प्रतिशत निर्धारित किया गया है। रसोई गैस पर रिटेल बिक्री दर तथा इसके अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी द्वारा निर्धारित भाड़ा दर ही वसूली जा सकेगी। मिट्टी के तेल की दर जिला दण्डाधिकारी द्वारा समय-समय पर निर्धारत दर होगी। डीजल की कीमत तेल कम्पनियों द्वारा समय-समय पर निर्धारित दर होगी। ऊन तथा साधारण कपड़े पर थोक भाव पर अधिकतम लाभ 2.5 प्रतिशत तथा परचून भाव पर अधिकतम लाभ 5.5 प्रतिशत निर्धारित किया गया है।
अण्डों पर थोक भाव पर अधिकतम लाभ 05 प्रतिशत तथा परचून भाव पर अधिकतम लाभ 07 प्रतिशत निर्धारित किया गया है। बै्रड पर थोक भाव पर अधिकतम लाभ 05 प्रतिशत तथा परचून भाव पर अधिकतम लाभ 07 प्रतिशत अथवा मुद्रित दर निर्धारित किया गया है। मीट, चिकन तथा मछली पर जिला दण्डाधिकारी द्वारा समय-समय पर निर्धारत दर के अनुरूप लाभ लिया जा सकेगा। सरसोें का खुला तेल तथा पैकेट में बिकने वाले तेल के अतिरिक्त खाद्य तेल, वेजीटेबल ऑयल एवं एच.वी ऑयल पर थोक भाव पर अधिकतम लाभ 2.5 प्रतिशत तथा परचून भाव पर अधिकतम लाभ 04 प्रतिशत अथवा मुद्रित दर निर्धारित किया गया है।
पर्यटन विभाग के साथ पंजीकृत होटलों एवं रेस्तरां के अतिरिक्त अन्य संस्थानों में भोजन की दर जिला दण्डाधिकारी द्वारा समय-समय पर निर्धारत दर होगी। दूध, दही तथा काॅटेज पनीर की दर जिला दण्डाधिकारी द्वारा समय-समय पर निर्धारत दर होगी। फलों पर थोक भाव पर अधिकतम लाभ 5 प्रतिशत एवं एक प्रतिशत मार्किट शुल्क तथा परचून भाव पर अधिकतम लाभ 24 प्रतिशत, जिसमें भाड़ा दर, लोडिंग, अनलोडिंग, क्षति तथा अन्य आकस्मिक शुल्क सम्मिलित हैं निर्धारित किया गया है।
प्याज, आलू, लहसुन, अदरक, जिमिकन्द तथा अरबी जैसी शीघ्र खराब न होने वाली सब्जियों पर थोक भाव पर अधिकतम लाभ 5 प्रतिशत एवं एक प्रतिशत मार्किट शुल्क तथा परचून भाव पर अधिकतम लाभ 24 प्रतिशत, जिसमें भाड़ा दर, लोडिंग, अनलोडिंग, क्षति तथा अन्य आकस्मिक शुल्क सम्मिलित हैं निर्धारित किया गया है। अन्य सभी शीघ्र खराब होने वाली सब्जियों पर थोक भाव पर अधिकतम लाभ 5 प्रतिशत एवं एक प्रतिशत मार्किट शुल्क तथा परचून भाव पर अधिकतम लाभ 39 प्रतिशत, जिसमें भाड़ा दर, लोडिंग, अनलोडिंग, क्षति तथा अन्य आकस्मिक शुल्क सम्मिलित हैं निर्धारित किया गया है।
बोतल पेय पदार्थों पर कम्पनी द्वारा मुद्रित मूल्य देय होगा। सर्जिकल तथा एन-95 मास्क पर थोक भाव पर अधिकतम लाभ 05 प्रतिशत तथा परचून भाव पर अधिकतम लाभ 10 प्रतिशत निर्धारित किया गया है। हैंड सैनीटाईजर पर पर थोक भाव पर अधिकतम लाभ 05 प्रतिशत तथा परचून भाव पर अधिकतम लाभ एमआरपी से अधिक नहीं होना चाहिए।
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