सोलन: वन- वे के आदेश में हुआ बदलाव, प्रशासन ने दो पहिया वाहनों को दी छूट

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सोलन: वन- वे के आदेश में हुआ बदलाव, प्रशासन ने दो पहिया वाहनों को दी छूट
सोलन: वन- वे के आदेश में हुआ बदलाव, प्रशासन ने दो पहिया वाहनों को दी छूट

सोलन के पेरागोन होटल से मिनी सचिवालय तक  और शिल्ली रोड से दुर्गा क्लब तक के मार्ग को वन वे करने को लेकर पिछले महीने प्रशासन ने आदेश जारी किया था। लेकिन अब इसमें कुछ बदलाव किए गए है। जिसके तहत एंबुलेंस, फायर ब्रिगेड, दो पहिए वाहनों और कानून एवं व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के लिए प्रयुक्त किए वाहनों को छूट दी गई है। इस संबंध में जिला दंडाधिकारी सोलन केसी चमन द्वारा आदेश जारी कर दिए गए हैं। यह आदेश मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 115 एवं 117, सड़क नियमन 1999 के नियम 15 एवं 17 तथा हिमाचल प्रदेश मोटर वाहन नियम 1999 के नियम 184 एवं 196 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किए गए हैं।

        

इन आदेशों के अनुसार पेरागोन होटल से मिनी सचिवालय तक सुबह 9.30 से लेकर शाम 7.00 बजे तक वन वे रहेगा। हालांकि नए आदेश अनुसार दो पहिया वाहन दोनों तरफ चल सकेंगे। उसी तरह शिल्ली रोड से दुर्गा क्लब सोलन तक का मार्ग सभी प्रकार के वाहनों के लिए प्रातः 9.30 बजे से प्रातः 10.30 बजे तक वन वे (एकतरफा) रहेगा। लेकिन सांय 5.30 बजे से 7.15 बजे चार पहिया वाहनों को छोड़ एंबुलेंस, फायर ब्रिगेड, दो पहिए वाहनों और कानून एवं व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के लिए प्रयुक्त किए वाहनों के लिए खुला रहेगा।

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