जिला दंडाधिकारी सोलन केसी चमन ने आदेश जारी कर कोविड-19 के खतरे के दृष्टिगत जिला के सभी वन मंडलाधिकारियों को गश्त, वन एवं वन्य जीव सुरक्षा तथा वनों की अग्नि से सुरक्षा के लिए कर्मियों, लोगांे, वाहनों तथा सामग्री की आवाजाही के लिए आने जाने के प्रवेश पत्र एवं अनुमति जारी करने के लिए प्राधिकृत किया है।
कर्फ्यू अवधि के दौरान सभी वन मंडलाधिकारी अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में आवाजाही प्रवेश पत्र जारी करने के लिए प्राधिकृत होंगे।
वहीं सोलन के वनों में कटान स्थलों पर पड़ी लकड़ी एवं लकड़ी के गुटके जैसे वन उत्पादों को बाहर भेजने की अनुमति प्रदान की है। यह अनुमति अस्थायी रूप से पंजीकृत डिपुआंे पर भी लागू होंगी।
इन आदेशों के अनुसार लकड़ी बाहर भेजने से पूर्व उप अरण्यपाल नालागढ़ वन मंडल को सक्षम अधिकारी से वैध पारगमन अनुपति प्राप्त करनी होगी। इस कार्य में संलग्न सभी कर्मचारियों एवं कामगारांे को मास्क पहनना होगा, सोशल डिस्टेन्सिग सहित अन्य नियमों का पालन करना होगा।
इस संबंध में पुलिस अधीक्षक सोलन, पुलिस अधीक्षक बद्दी, उपमंडलाधिकारी सोलन, कंडाघाट, अर्की तथा नालागढ़ सहित अन्य अधिकारियों को आदेश जारी कर दिए गए हैं।
We’ve built a community of people enthused by positive news, eager to participate with each other, and dedicated to the enrichment and inspiration of all. We are creating a shift in the public’s paradigm of what news should be.