सोलन मे कर्फ़्यू को लेकर पढे प्रशासन की तरफ से ये जारी हुई शर्तें

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8 से 12 बजे कर्फ़्यू में मिलेगी राहत, रहेगी ये शर्त
8 से 12 बजे कर्फ़्यू में मिलेगी राहत, रहेगी ये शर्त

प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार कोरोना वायरस (कोविड-19) के खतरे के दृष्टिगत जिला दण्डाधिकारी सोलन के.सी. चमन ने भी पूरे जिला में आगामी आदेशों तक आज सांय 05.00 बजे से कफ्र्यू लगाने की घोषणा कर दी है।
यह आदेश दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अन्तर्गत निहित शक्तियों के तहत जारी किए गए हैं।
इन आदेशों के अनुसार किराना, दूध, बै्रड, फल, सब्जी, मीट, मछली, अन्य बिना पके खाद्य पदार्थ, दवा की दुकानें तथा आॅप्टीकल स्टोर प्रातः 08ः00 बजे से दिन में 12.00 बजे तक खुले रहेंगे ताकि लोग इस अवधि में आवश्यक सामान क्रय कर सकेें। आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि इस समयावधि में भी किसी भी स्थान पर 04 या उससे अधिक लोग एकत्र नहीं होंगे। इस अवधि में लोग केवल अपने आवास से आवश्यक खरीददारी करने या आवश्यक सेवाओं तक एवं वापिस आवास ही आ-जा पाएंगे।
यह आदेश अस्पतालों, आपातकालीन चिकित्सीय सेवाओं के लिए अस्पताल आने वाले व्यक्तियों, दवा एवं साबुन उत्पादन करने वाली इकाईयों एवं इनके सहायक उद्योगों तथा इनकी परिवहन गतिविधियों, पैट्रोल पम्प, रसोई गैस, तेल ऐजेन्सियों, इनके गोदामों, परिवहन सम्बन्धी गतिविधियों पर लागू नहीं होंगे। इस अवधि में सभी आवश्यक वस्तुओं जिसमें खाद्य पदार्थ, दवा एवं मैडिकल उपकरण सम्मिलित हैं का ई-वितरण जारी रहेगा। निरंतर प्रक्रिया वाली उत्पादन और विनिर्माण इकाइयां भी इस अवधि में कार्य कर सकेंगी। इन इकाईयों को समय-समय पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा अधिसूचित नियमों एव सावधानियों का पालन करना होगा। आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन में संल्गन इकाईयां भी कार्यरत रहेंगी।
दण्डाधिकारी कार्य एवं जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के साथ संल्गन सरकारी कर्मी, स्वास्थ्य कर्मी, अग्निशमन सेवाएं, केन्द्र एवं राज्य सरकार के अधीन पुलिस, सेना, अर्द्ध सैनिक बल एवं अन्य सुरक्षा बल, कोविड-19 के न्यूनीकरण कार्य में संल्गन एसे सरकारी एवं अर्द्ध सरकारी कर्मचारी जिन्हें सम्बन्धित उपमण्डलाधिकारी द्वारा प्रमाणित किया गया हो, विद्युत, जल एवं नगर परिषद सेवा प्रदाता, बैंक, एटीएम तथा दूरसंचार, सूचना प्रौद्योगिकी सहित इंटरनेट सेवाएं इस आदेश के दायरे से बाहर रहेंगी।
इसके अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी द्वारा कार्य के लिए छूट प्राप्त तथा जिला दण्डाधिकारी, अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, सम्बन्धित उपमण्डलाधिकारी, सहायक आयुक्त एवं सहायक आयुक्त परवाणु तथा इस सम्बन्ध में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अनुमति पत्र प्राप्त सभी पर यह आदेश लागू नहीं होंगे।
जिला दण्डाधिकारी द्वारा जारी आदेशों के अनुसार आवश्यक वस्तुएं क्रय करने के लिए परिवार अथवा घर का एक ही सदस्य बाहर आ-जा सकता है। यह वस्तुएं समीप स्थित दुकान से क्रय करनी होंगी। सभी को आदेश दिए गए हैं कि वाहन का प्रयोग न करें। छूट प्राप्त समय में ‘सोशल डिस्टेंसिन्ग’ प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य होगा। यह आदेश न मानने की स्थिति में विधि अनुसार कार्रवाही की जाएगी।
कार्यकारी दण्डाधिकारी, पुलिस अधिकारी, कर्मी इन आदेशांेे की अनुपालना सुनिश्चित बनाएंगे। उल्लघंन के मामलों को विधि अनुसार सख्ती से निपटा जाएगा।
जिला दण्डाधिकारी ने सभी जिला वासियों से आग्रह किया है कि सभी आदेशों का पूर्ण पालन सुनिश्चित बनाएं।

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