सोलन: उप चुनाव के दृष्टिगत अब 15 से 17 नवंबर तक नहीं बिकेगी शराब
जिला दंडाधिकारी सोलन केसी चमन ने सोलन जिला की नगर परिषद सोलन एवं नगर परिषद नालागढ़ में 17 नवम्बर को होने वाले उप चुनाव के दृष्टिगत मदिरा बिक्री के संबंध में आदेश जारी किए हैं। इन आदेशों के अनुसार नगर परिषद सोलन तथा नगर परिषद नालागढ़ की परिधि में 15 नवम्बर की सांय 03.00 बजे से लेकर 17 नवम्बर को सांय 03.00 बजे तक मदिरा की सभी दुकानें बंद रहेगी। इस अवधि में नगर परिषद सोलन तथा नगर परिषद नालागढ़ की परिधि में मदिरा की बिक्री पर पूर्ण रोक रहेगी। इस संबंध में सभी अधिकारियों को उचित दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं।