जिला दंडाधिकारी सोलन केसी चमन ने कोविड-19 के दृष्टिगत सोलन जिला में सैलून तथा बार्बर की दुकानों को पुनः खोलने के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इन दिशा-निर्देशों का पालन सभी सैलून मालिकों तथा बार्बर के लिए अनिवार्य होगा। इन दिशा-निर्देशों के अनुसार सैलून तथा बार्बर की दुकानों के प्रवेश द्वार पर एवं भीतर 70 प्रतिशत एल्कोहल आधारित सेनिटाइजर उपलब्ध होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को इनमें प्रवेश से पूर्व अपने हाथों को सेनिटाइज करना अनिवार्य होगा। बार्बर की दुकान एवं सैलून में प्रत्येक ग्राहक का पंजीकरण किया जाएगा। ग्राहकों को ऑनलाइन या फोन पर कार्य के लिए समय लेना होगा। उन्हें सीधा दुकान अथवा सैलून पर आकर कार्य करवाने से बचना होगा। इसका उद्देश्य यही है कि एक समय पर दुकान अथवा सैलून में ग्राहक एकत्र न हों। ग्राहकों के मध्य कम से कम 02 मीटर की दूरी बनाए रखने की व्यवस्था अनिवार्य रूप से रखनी होगी। प्रत्येक ग्राहक के जाने के उपरांत कुर्सी को एक प्रतिशत सोडियम होइपोक्लोराइड घोल से स्वच्छ किया जाना आवश्यक है। ऐसे ग्राहकों को कार्यस्थल अथवा सैलून में सेवा देने पर प्रतिबंध होगा जो खांसी, बुखार, सांस लेने में तकलीफ, बहती नाक या गले में खराश जैसे लक्षणों का सामना कर रहे हों। बार्बर शॉप एवं सैलून में शैविंग व थ्रैडिंग की अनुमति नहीं होगी। ग्राहक का मास्क पहनना अनिवार्य होगा। कार्य करने वाले व्यक्ति को मास्क, टोपी एवं दस्ताने पहनना अनिवार्य होगा। केवल डिस्पोजेबल दस्ताने, तोलिया तथा गाउन का प्रयोग ही किया जा सकेगा। कंघी, ब्रश, रोलरर्स, स्ट्रीकिंग कैप, क्लिपर्स, गार्ड और कैंची इत्यादि को साफ करके सूखी स्थिति में रखना होगा। सभी उपकरणों को पहले साबुन और पानी से धोना होगा एवं तदोपरांत एल्कोहल अथवा स्पीरिट से उपचारित करना होगा। बिना साफ किए गए उपकरणों का प्रयोग नहीं किया जा सकता। दुकान अथवा सैलून के प्रतीक्षा क्षेत्र में कोई पत्रिका एवं खाने का सामान नहीं रखा जाना चाहिए। दुकान के दरवाजों के हैंडल, रैलिंग, कुर्सियां, ग्राहक काउंटर और भुगतान उपकरण जैसी बार-बार स्पर्श होने वाली सतहों को साफ और कीटाणूरहित रखना होगा। प्रत्येक सुबह एवं सांय परिसर व दुकान में 01 प्रतिशत सोडियम होईपोक्लोराइड के साथ पोछा लगाना और सभी सतहों को छिड़काव से कीटाणूरहित बनाना आवश्यक है। स्टाइलिस्ट कर्मी को लिखित में यह प्रस्तुत करना होगा कि उन्हें फ्लू जैसा कोई लक्षण नहीं है और वे पिछले 14 दिनों से न तो राज्य से बाहर गए हैं और न ही किसी कोरोना संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए हैं। सभी बार्बर एवं सैलून संचालक इन दिशा-निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करेंगे तथा संबंधित उपमंडलाधिकारी इसकी नियमित निगरानी करेंगे। वे इस संबंध में जिला दंडाधिकारी कार्यालय सोलन को प्रतिदिन रिपोर्ट प्रेषित करना भी सुनिश्चित करेंगे। उपरोक्त निर्देशों की अवहेलना पर नियमानुसार दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
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