सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, मंत्री के बेटे अशीष मिश्रा की जमानत रद्द

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लखीमपुर खीरी केस में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा की जमानत रद्द हो गई है।  सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला रद्द कर दिया है।सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पीड़ितों को हर कार्यवाही में सुनवाई का अधिकार है।  मौजूदा मामले में पीड़िता को सुनवाई के अधिकार से वंचित किया गया है।  हाईकोर्ट ने कई अप्रासंगिक विचारों और अनदेखी मिसालों को ध्यान में रखा है। कोर्ट ने कहा कि एक हफ्ते में आशीष मिश्रा सरेंडर करें।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आशीष मिश्रा की जमानत अर्जी पर हाईकोर्ट नए सिरे से विचार करे। पीड़ित पक्षकारों के वकील दुष्यंत दवे ने आग्रह किया कि हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से सुप्रीम कोर्ट कहे कि इस बार किसी अन्य पीठ के सामने ये मैटर जाए। सीजेआई ने कहा कि ऐसा आदेश पारित करना उचित नहीं होगा।  हमें यकीन है कि वही जज दोबारा इस मामले को सुनना भी नहीं चाहेंगे। 

 

Vishal Verma

20 वर्षों के अनुभव के बाद एक सपना अपना नाम अपना काम । कभी पीटीसी चैनल से शुरू किया काम, मोबाईल से text message के जरिये खबर भेजना उसके बाद प्रिंट मीडिया में काम करना। कभी उतार-चड़ाव के दौर फिर खबरें अभी तक तो कभी सूर्या चैनल के साथ काम करना। अभी भी उसके लिए काम करना लेकिन अपने साथियों के साथ third eye today की शुरुआत जिसमें जो सही लगे वो लिखना कोई दवाब नहीं जो सही वो दर्शकों तक