संजौली मस्जिद मामले में वक्फ बोर्ड को राहत, नगर निगम कोर्ट के फैसले पर जिला अदालत की रोक
संजौली स्थित मस्जिद को लेकर चल रहे विवाद में सोमवार को शिमला की जिला एवं सत्र अदालत में सुनवाई हुई। वक्फ बोर्ड बनाम नगर निगम शिमला मामले में अदालत ने नगर निगम आयुक्त की अदालत द्वारा मस्जिद को अवैध करार देते हुए गिराने के आदेश पर अंतरिम रोक (स्टे) लगा दी है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 29 मई 2025 को होगी।
यह फैसला वक्फ बोर्ड के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है जिसने मस्जिद को अवैध घोषित करने और ढहाने के आदेश को जिला अदालत में चुनौती दी थी। वक्फ बोर्ड का तर्क है कि मस्जिद का अस्तित्व 1947 से पहले का है और मौजूदा निर्माण मूल संरचना के पुनर्निर्माण के रूप में किया गया है।
बता दें कि शिमला के संजौली क्षेत्र में मस्जिद को लेकर लंबे समय से विवाद चला आ रहा है। 3 मई 2025 को नगर निगम आयुक्त भूपिंदर अत्री की अदालत ने मस्जिद को पूरी तरह अवैध करार देते हुए उसे गिराने का अंतिम आदेश दिया था। इससे पहले 5 अक्टूबर 2024 को निगम अदालत ने मस्जिद की ऊपरी तीन मंजिलों को गिराने का निर्देश दिया था लेकिन समय पर इस आदेश पर अमल नहीं हुआ। इसके चलते 3 मई को हुई सुनवाई में बची दो मंजिलों को भी अवैध ठहराते हुए उन्हें ढहाने का आदेश जारी किया गया।