संजौली मस्जिद मामले में जिला अदालत ने खारिज की स्थानीय लोगों की एप्लीकेशन
संजौली मस्जिद मामले में नगर निगम शिमला के आयुक्त की अदालत के फैसले को जिला अदालत में चुनौती देने वाली याचिका पर अब 18 नवंबर को सुनवाई होगी। जिला अदालत ने स्थानीय लोगों की उस एप्लीकेशन को खारिज कर दिया है, जिसमें मामले में पार्टी बनने की अपील की गई थी। मामले में अब अगली सुनवाई सोमवार को होगी, जिसमें जिला अदालत की ओर से मुस्लिम पक्ष की मुख्य याचिका को सुना जाएगा। मुस्लिम पक्ष ने जिला अदालत से बहस के लिए वक्त मांगा था जिस पर कोर्ट ने 18 नवम्बर की तारीख़ दी है।
मुस्लिम पक्ष ने नगर निगम आयुक्त की अदालत के उस फैसले को चुनौती दी है, जिसमें आयुक्त ने मस्जिद के तीन फ्लोर को हटाने के आदेश जारी किए हैं। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि संजौली मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष मोहम्मद लतीफ ने मस्जिद के तीन फ्लोर को हटाने की लिखित पेशकश की, जिसके लिए वह अधिकृत नहीं थे। मुस्लिम पक्ष की ओर से पेश हुए अधिवक्ता विश्व भूषण ने बताया कि मामले में अगली सुनवाई सोमवार को होगी।