संजौली मस्जिद अवैध निर्माण तोड़ने के फ़ैसले पर ज़िला अदालत की रोक
गुरुवार को संजौली मस्जिद मामले में जिला अदालत में एक बार फिर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान नगर निगम शिमला की ओर से पेश हुए वक़ील ने रिप्लाई फ़ाइल किया।
वक्फ बोर्ड के एडवोकेट बीएस ठाकुर ने बताया कि अदालत ने वक़्फ़ बोर्ड को की मांग पर स्टे दे दिया है। अब नगर निगम आयुक्त की अदालत के संजौली मस्जिद अवैध निर्माण तोड़ने के फ़ैसले पर रोक लग गई है। मामले में अगली सुनवाई 5 जुलाई को होगी।
बता दें कि निगम आयुक्त भूपेंद्र अत्री ने बीते 3 मई को पूरी मस्जिद को गैर कानूनी बताते हुए इसकी निचली दो मंजिल भी तोड़ने के आदेश दिए। ऊपर की तीन मंजिल को तोड़ने के आदेश बीते साल 5 अक्टूबर को दिए जा चुके हैं। अब इस फैसले को वक्फ बोर्ड ने सेशन कोर्ट में चुनौती दी है।
इसे तोड़ने के आदेश देने से पहले वक्फ बोर्ड को कई बार मस्जिद की जमीन पर मालिकाना हक के कागज देने और मस्जिद का नक्शा देने का मौका दिया। मगर वक्फ बोर्ड इसके कागज पेश नहीं कर पाया। इसके आधार पर निगम आयुक्त ने मस्जिद को हटाने के आदेश दिए।
मस्जिद का नक्शा और किसी भी तरह की एनओसी भी मस्जिद कमेटी ने निगम कोर्ट को नहीं दी। जबकि, वक्फ बोर्ड लंबे समय तक जमीन पर मालिकाना हक का दावा करता रहा।