शाहीन बाग प्रदर्शन पर सुप्रीमकोर्ट ने कहा- लंबे समय तक सार्वजनिक रास्ते को बंद नहीं कर सकते प्रदर्शनकारी

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नागरिकता संशोधन एक्ट (CAA) और नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन (NRC) के खिलाफ दिल्ली के शाहीन बाग (Shaheen Bagh) इलाके में धरना प्रदर्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। सर्वोच्च अदालत ने सीधे तौर पर प्रदर्शनकारियों को हटाने का आदेश देने से इनकार कर दिया है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अनंतकाल के लिए किसी सार्वजनिक रास्ते को बंद नहीं किया जा सकता है। दरअसल शाहीन बाग में पिछले करीब दो महीने से लोग नए नागरिकता कानून के खिलाफ प्रदर्शन चल रहे हैं। इस प्रदर्शन के चलते दिल्ली को नोएडा से जोड़ने वाली एक मुख्य सड़की पूरी तरह बंद है। ऐसे में इन प्रदर्शनकारियों को हटाने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। कोर्ट ने इस मामले में दिल्ली पुलिस, राज्य सरकार और केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट में अब इस मामले की अगली सुनवाई 17 फरवरी को होगी।

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