शास्त्री अध्यापकों के लिए B.Ed की अनिवार्यता गैर-कानूनी घोषित
प्रदेश हाईकोर्ट ने शास्त्री अध्यापकों के पदों के लिए बीएड की अनिवार्यता को गैर-कानूनी करार देते हुए शास्त्री डिग्री धारकों को बड़ी राहत दी है। न्यायमूर्ति अजय मोहन गोयल ने शास्त्री अध्यापकों के लिए बीएड की शर्त को चुनौती देने वाली याचिकाओं का निपटारा करते हुए कहा कि सरकार बिना उचित प्रक्रिया और भर्ती एवं पदोन्नति नियमों में संशोधन किए मनमाने निर्णय नहीं ले सकती।