लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत ज़िला के सभी मुद्रकों के लिए दिशा-निर्देश जारी
ज़िला दंडाधिकारी एवं ज़िला निर्वाचन अधिकारी डीसी राणा ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत चंबा ज़िला के सभी मुद्रकों और प्रिंटिंग प्रेस के लिए पंजाब विधानसभा निर्वाचन 2022 के दौरान पंपलेट, पोस्टर , हैंड बिल आदि के मुद्रण और प्रकाशन के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं ।
जारी निर्देशों के अनुसार प्रचार सामग्री के मुद्रण से पहले संबंधित निर्वाचक अधिकारी ,मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति की अनुमति अनिवार्य होगी ।