रोहडू : नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ करने वाला कॉलेज प्रिंसिपल सस्पेंड, हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत
रोहडू के सीमा कॉलेज में नाबालिग छात्रा के साथ छेड़छाड़ के आरोपों से घिरे प्रिसिंपल को सस्पेंड कर दिया गया है। प्रदेश सरकार के शिक्षा सचिव राजीव शर्मा ने आरोपी प्रिंसिपल को सस्पेंड करने के आदेश जारी किए हैं। शिक्षा सचिव की तरफ से जारी फरमान में कहा गया है कि मामले की जांच पूरी न होने तक प्रिसिपल एसईआरटी सोलन में अपनी सेवाएं देगा और बिना अनुमति स्टेशन नहीं छोड़ सकेगा।
उधर, प्रदेश हाईकोर्ट से आरोपी प्रिंसिपल को फिलहाल अंतरिम अग्रिम जमानत मिल गई है। कोर्ट ने आरोपी को आज जांच अधिकारी के समक्ष पेश होने के आदेश दिए। रोहडू पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध गत 24 दिसंबर को पोक्सो एक्ट सहित भारतीय दंड संहिता की धारा-354 एय 354डी के तहत मामला दर्ज किया है।
इस बीच आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने पर कालेज छात्रों समेत स्थानीय लोगों ने सोमवार को कॉलेज परिसर में पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारी छात्रों ने आरोप जड़ा कि पुलिस आरोपी को बचाने का प्रयास कर रही है। बाद में छात्रों ने रोहड्-चिड़गांव सड़क पर दो घंटे चक्का जाम किया।
डीएसपी रोहडू चमन कुमार ने बताया कि आरोपी अंतरिम जमानत पर है। कोर्ट के आदेश पर आरोपी आज पुलिस के समक्ष पेश होगा और उससे पूछताछ की जाएगी। गौर हो कि कालेज के वूमन सैल ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि एक छात्रा जब प्रिंसीपल के कमरे में स्कॉलरशिप का फार्म भरवाने गई तो उसको फोन पर बात करने के लिए कहा गया। प्रिंसीपल पर आरोप है कि जब छात्रा ने फोन किया तो उसने छात्रा के साथ अश्लील बातें शुरू कर दीं। तंग आकर छात्रा ने प्रिंसिपल की फोन कॉल को रिकॉर्ड कर लिया। उसके बाद इसकी शिकायत वूमन सैल में की गई। फोन कॉल रिकॉर्डिंग की जांच के बाद कॉलेज के यूमेन सैल ने थाने में इस घटना की शिकायत की थी।