मां शूलिनी मेले में भंडारों के लिए नए दिशा-निर्देश, प्लास्टिक व थर्माकोल पर पूर्ण प्रतिबंध
सोलन में 20 जून से 22 जून, 2025 तक आयोजित किए जाने वाले राज्य स्तरीय मां शूलिनी मेले के दौरान जन सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए सोलन शहर में लगने वाले भंडारों को लेकर प्रशासन द्वारा कुछ अहम निर्णय लिए गए हैं। यह जानकारी अतिरिक्त उपायुक्त सोलन एवं मेला अधिकारी राहुल जैन ने दी।राहुल जैन ने बताया कि यह निर्णय सर्वसम्मति से लिए गए हैं और इनका उद्देश्य मेला क्षेत्र को स्वच्छ और सुरक्षित बनाए रखना है। उन्होंने कहा कि मेला अवधि के दौरान सोलन शहर में आयोजित किए जाने वाले भंडारों में प्लास्टिक, पॉलीथिन, थर्माकोल से बने कप, प्लेट, बैग, बोतल आदि के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
उन्होंने स्पष्ट किया कि मेले में भंडारा आयोजित करने के इच्छुक व्यक्तियों को उपमंडलाधिकारी सोलन से पूर्व अनुमति प्राप्त करनी होगी। साथ ही, यह भी सुनिश्चित करना होगा कि भंडारे में केवल पर्यावरण अनुकूल सामग्री जैसे स्थानीय तौर पर तैयार की गई पत्तल, दोना और कागज़ से बनी थालियों का ही उपयोग किया जाए।
अतिरिक्त उपायुक्त ने बताया कि इस संबंध में स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं और उपमंडलाधिकारी सोलन को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वे अनुमति के साथ-साथ प्रतिबंधों का पालन भी सुनिश्चित करें। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि किसी भी भंडारा आयोजक द्वारा इन आदेशों की अवहेलना की गई तो उसके विरुद्ध नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने आमजन से भी अपील की है कि वे इन दिशा-निर्देशों का पालन करें और शूलिनी मेले को स्वच्छ, सुरक्षित व पर्यावरण अनुकूल बनाने में सहयोग दें।