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मतदाताओं को लुभाने अथवा डराने पर एक वर्ष कारावास की सजा का प्रावधान

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टॉल फ्री नम्बर 1950 पर कर सकते हैं शिकायत

ज़िला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त सोलन मनमोहन शर्मा ने कहा कि लोकसभा निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत निर्वाचन प्रक्रिया को स्वतंत्र व निष्पक्ष सम्पन्न करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि निर्वाचकों को डराने-धमकाने में लिप्त, रिश्वत देने और लेने वालों के विरूद्ध मामले दर्ज करने और ऐसे तत्वों के विरूद्ध कार्रवाई करने के लिए उड़न दस्ते गठित किए गए हैं। मनमोहन शर्मा ने कहा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 171-ख के अनुसार कोई भी व्यक्ति निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान किसी व्यक्ति को उसके निर्वाचक अधिकार का प्रयोग करने के लिए उत्प्रेरित करने के उद्देश्य से नकद या वस्तु रूप में कोई पारितोषण देता या लेता है तो वह एक वर्ष तक के कारावास या जुर्माने या दोनों से दण्डनीय होगा।
उन्होंने कहा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 171-ग के अनुसार जो व्यक्ति किसी अभ्यर्थी या निर्वाचक या किसी अन्य व्यक्ति को किसी प्रकार की चोट पहुंचाने की धमकी देता है, तो वह एक वर्ष के कारावास या जुर्माने या दोनों से दण्डनीय होता है।
मनमोहन शर्मा ने ज़िला के सभी नागरिकों से आग्रह किया कि वह किसी प्रकार की रिश्वत लेने से परहेज करें। यदि किसी व्यक्ति को रिश्वत की पेशकश की जाती है या उसे रिश्वत और निर्वाचकों को डराने व धमकाने की जानकारी मिलती है तो ऐसे मामले की शिकायत प्रकोष्ठ के टॉल फ्री नम्बर 1950 पर कर सकते हैं।

Vishal Verma

20 वर्षों के अनुभव के बाद एक सपना अपना नाम अपना काम । कभी पीटीसी चैनल से शुरू किया काम, मोबाईल से text message के जरिये खबर भेजना उसके बाद प्रिंट मीडिया में काम करना। कभी उतार-चड़ाव के दौर फिर खबरें अभी तक तो कभी सूर्या चैनल के साथ काम करना। अभी भी उसके लिए काम करना लेकिन अपने साथियों के साथ third eye today की शुरुआत जिसमें जो सही लगे वो लिखना कोई दवाब नहीं जो सही वो दर्शकों तक