बेटी से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की जेल व जुर्माना

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बेटी से दुष्कर्म के दोषी को न्यायालय ने 10 साल के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 20 हजार रुपये का जुर्माना भी किया है। सजा कृष्ण कुमार स्पेशल जज फास्ट ट्रैक कोर्ट पोक्सो जिला कांगड़ा की अदालत ने सुनाई है।

मामले की पैरवी स्पेशल सरकारी वकील फास्ट ट्रैक कोर्ट पोक्सो धर्मशाला रामदेव चौधरी ने की। उन्होंने बताया कि महिला पुलिस थाना धर्मशाला में मार्च 2019 को पीड़िता ने पिता के खिलाफ दुष्कर्म का केस दर्ज करवाया था। पीड़िता ने बताया था कि दुष्कर्म के बारे में मां को भी पता था, लेकिन पिता की मारपीट के कारण वह कुछ नहीं बोलती थी। इससे तंग आकर पीड़िता ने केस दर्ज करवाया था। करीब दो साल चले इस केस में सरकारी वकील की ओर से 27 गवाह पेश किए गए। जुर्माने की राशि अदा न करने पर दोषी को एक वर्ष का अतिरिक्त कठोर कारावास काटना होगा।

Vishal Verma

20 वर्षों के अनुभव के बाद एक सपना अपना नाम अपना काम । कभी पीटीसी चैनल से शुरू किया काम, मोबाईल से text message के जरिये खबर भेजना उसके बाद प्रिंट मीडिया में काम करना। कभी उतार-चड़ाव के दौर फिर खबरें अभी तक तो कभी सूर्या चैनल के साथ काम करना। अभी भी उसके लिए काम करना लेकिन अपने साथियों के साथ third eye today की शुरुआत जिसमें जो सही लगे वो लिखना कोई दवाब नहीं जो सही वो दर्शकों तक