उन्नाव रेप केस में दोषी बीजेपी से निष्कासित विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ साथ ही सेंगर पर 25 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इसके साथ ही कोर्ट ने सीबीआई को पीड़िता और उसके परिवार को आवश्यक सुरक्षा प्रदान करने का आदेश दिया। कोर्ट ने पीड़िता को 10 लाख मुआवजा देने की बात कही है।
रिपोर्ट के अनुसार कोर्ट में फैसले के दौरान कुलदीप सेंगर जज के सामने हाथ जोड़कर खड़े रहे। सजा सुनाते वक्त जज ने कहा कि सेंगर जनता का सेवक थे इसके बावजूद उन्होनें लोगों का भरोसा भी तोड़ा है। बता दें कि सजा के बाद सेंगर की विधायकी भी चली गई है। 16 दिसंबर को दिल्ली की तीस हजारी अदालत ने सेंगर को धारा 376 और पॉक्सो के सेक्शन 6 के तहत दोषी ठहराया था। जबकि 17 दिसंबर को सजा पर बहस की गई थी। इससे पहले अदालत ने कहा था कि वह जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करना चाहते हैं। उन्नाव रेप कांड जघन्य साजिश, हत्या और दुर्घटनाओं से भरा हुआ है।
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