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बड़ोग में एनएच पर 21 मीटर से ऊंची इमारतों से कब्जे खुद हटाने के आदेश

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हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि अगर भवन की ऊंचाई निर्धारित 21 मीटर से ऊपर है तो उसे हटाया जाए। मामला सोलन के बड़ोग का है। जहां कोर्ट ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर नियमों के विपरीत बनाईं बहुमंजिला इमारतों में किए गए अतिक्रमण को स्वयं हटाने के आदेश जारी किए हैं। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सोलन के बड़ोग में राष्ट्रीय राजमार्ग पर नियमों के विपरीत बनाईं बहुमंजिला इमारतों में किए गए अतिक्रमण को स्वयं हटाने के आदेश जारी किए हैं। प्रदेश सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के तहत अदालत ने कहा कि अगर भवन की ऊंचाई निर्धारित 21 मीटर से ऊपर है तो उसे हटाया जाए।प्रतिवादियों की ओर से अदालत को बताया गया कि जब इन भवनों का निर्माण किया गया, उस समय टीसीपी के नियम क्षेत्र में लागू नहीं होते थे। यह क्षेत्र पंचायतों के अधीन था। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और सत्येन वैद्य की खंडपीठ ने इस मामले की सुनवाई की। खंडपीठ ने इस मामले में अगली सुनवाई में प्रतिवादियों को हलफनामा दायर करने को कहा है।अदालत ने सरकार से पूछा है कि भवनों को बनाने के लिए क्या मैकेनिज्म है? सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से पहले अनुमति लेनी होती है। भवनों का मैप, डिजाइन, मिट्टी की परख और इंजीनियर की रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए भवनों का निर्माण किया जाता है।

सरकार की ओर से अदालत को यह भी बताया गया है कि वर्तमान में घरेलू भवनों की ऊंचाई 21 मीटर है, जबकि व्यावसायिक भवनों की ऊंचाई 70 मीटर निर्धारित की गई है। उल्लेखनीय है कि बड़ोग में छह किलोमीटर तक के क्षेत्र में बहुमंजिला इमारतों का निर्माण किया गया है।

Vishal Verma

20 वर्षों के अनुभव के बाद एक सपना अपना नाम अपना काम । कभी पीटीसी चैनल से शुरू किया काम, मोबाईल से text message के जरिये खबर भेजना उसके बाद प्रिंट मीडिया में काम करना। कभी उतार-चड़ाव के दौर फिर खबरें अभी तक तो कभी सूर्या चैनल के साथ काम करना। अभी भी उसके लिए काम करना लेकिन अपने साथियों के साथ third eye today की शुरुआत जिसमें जो सही लगे वो लिखना कोई दवाब नहीं जो सही वो दर्शकों तक