बंगाल में एंटी रेप बिल पेश, आरोपियों को 10 दिन में फां.सी

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कोलकाता। पश्चिम बंगाल में आरजी कर अस्पताल में ट्रेनी महिला डाक्टर की रेप और हत्या को लेकर बवाल जारी है। महिला डाक्टर को इंसाफ दिलाने के लिए जूनियर डाक्टरों का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। इसी बीच पश्चिम बंगाल की ममता सरकार ने दो दिन का विशेष विधानसभा सत्र बुलाया है। सत्र के आखिरी दिन आज एंटी रेप बिल पेश कर दिया है। इस बिल में दोषियों के लिए 10 दिन के भीतर फांसी देने का प्रावधान है। सरकार ने इस बिल को अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक 2024 का नाम दिया है।
क्या है इस बिल में खास
एंटी रेप बिल में रेप और हत्या करने वाले आरोपियों के लिए फांसी की सजा का प्रावधान है।
बिल में चार्जशीट दायर करने के 36 दिनों के भीतर सजा-ए-मौत का प्रावधान है।
21 दिन में जांच पूरी करनी होगी।
अपराधी की मदद करने वालों के लिए 5 साल की कैद का प्रावधान
रेप, एसिड अटैक और छेड़छाड़ जैसे मामलों में टास्क फोर्स लेगी एक्शन
पीड़िता की पहचान उजागर करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन का प्रावधान

Vishal Verma

20 वर्षों के अनुभव के बाद एक सपना अपना नाम अपना काम । कभी पीटीसी चैनल से शुरू किया काम, मोबाईल से text message के जरिये खबर भेजना उसके बाद प्रिंट मीडिया में काम करना। कभी उतार-चड़ाव के दौर फिर खबरें अभी तक तो कभी सूर्या चैनल के साथ काम करना। अभी भी उसके लिए काम करना लेकिन अपने साथियों के साथ third eye today की शुरुआत जिसमें जो सही लगे वो लिखना कोई दवाब नहीं जो सही वो दर्शकों तक