फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 16 नवम्बर, 2020 से

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भारत के निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार सोलन जिला में फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 16 नवम्बर, 2020 से 15 दिसम्बर, 2020 तक आयोजित किया जाएगा। यह जानकारी आज यहां जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त सोलन केसी चमन ने इस सम्बन्ध में आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी। जिला निर्वाचन अधिकारी ने फोटोयुक्त मतदाता सूचियों को त्रुटिरहित व अद्यतन रखने के लिए सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों व कार्यकर्ताओं से इस दिशा में सहयोग प्रदान करने का आग्रह किया।

केसी चमन ने कहा कि प्रथम जनवरी, 2021 को अर्हता तिथि मानते हुए फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का संक्षिप्त पुनरीक्षण किया जाएगा। 16 नवम्बर से 15 दिसम्बर, 2020 की अवधि में दावे तथा आक्षेप प्राप्त किए जाएंगे। इन दावों तथा आक्षेपों पर सम्बन्धित निर्वाचक पंजीकरण अधिकारियों द्वारा उचित निर्णय लेने के उपरांत मतदाता सूचियों को 15 जनवरी, 2021 को अंतिम रूप से प्रकाशित किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का प्रारूप प्रकाशन 16 नवम्बर, 2020 को किया जाएगा। यह सभी प्रारूप सभी मतदान केंद्रों तथा निर्वाचक पंजीकरण अधिकारियों एवं सहायक निर्वाचक पंजीकरण अधिकारियों के कार्यालय में उपलब्ध रहेगा। उन्होंने कहा कि फोटोयुक्त मतदाता सूचियों के संबंध में दावे एवं आक्षेप 16 नवम्बर, 2020 से 15 दिसम्बर 2020 तक सभी मतदान केंद्रों एवं निर्वाचक पंजीकरण अधिकारियों तथा सहायक निर्वाचक पंजीकरण अधिकारियों के कार्यालय में दाखिल किए जा सकेगें। केसी चमन ने कहा कि 21 व 22 नवम्बर, 2020 तथा 05 व 06 दिसम्बर, 2020 को कार्यक्रम के तहत विशेष अभियान आयोजित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 05 जनवरी, 2021 तक दावों एवं आक्षेपों का निपटारा किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि मतदाता सूचियों का प्रारूप मतदान केंद्रों पर नियुक्त अभिहित अधिकारियों तथा अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी, संबंधित उपमंडलाधिकारी, तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार के कार्यालय में 16 नवम्बर से 15 दिसम्बर, 2020 तक निरीक्षण के लिए निःशुल्क उपलब्ध रहेगा। उन्हांेने कहा कि मतदाता सूची में नाम सम्मिलत करने के लिए फाॅर्म नम्बर-6, अप्रवासी मतदाताओं के नाम सम्मिलत करने के लिए फार्म नम्बर-6क, मतदाता सूची में दर्ज किसी नाम पर आपत्ति तथा हटाए जाने के लिए फार्म नम्बर-7, दर्ज नाम की प्रविष्टि में शुद्धि के लिए फार्म नम्बर-8 तथा मतदाता सूची में दर्ज नाम को किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित करने के लिए फार्म नम्बर-8क का प्रयोग किया जा सकता है। यह सभी फार्म मतदान केंद्र पर नियुक्त अभिहित अधिकारियों एवं निर्वाचक तथा सहायक निर्वाचक पंजीकरण अधिकारियों के कार्यालय में उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा कि इस अवधि में प्रथम जनवरी, 2021 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले पात्र नागरकिों के नाम भी मतदाता सूची में जोड़े जाएंगे।

उन्होंने कहा कि इस अवधि में उन अप्रवासी भारतीय नागरिकों का नाम भी मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा जो किसी कारणवश अन्य देश में निवास कर रहे हैं परंतु उन्होंने अन्य देश की नागरिका प्राप्त नहीं की है और उनका नाम मतदाता सूची में सम्मिलत नहीं हैं। इसके लिए उन्हें फार्म नम्बर-6क भरकर प्रस्तुत करना होगा।

Anju

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