प्रदेश हाईकोर्ट ने कॉलेज और यूनिवर्सिटी की परीक्षाओं पर लगाई रोक

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प्रदेश हाईकोर्ट ने हिमाचल प्रदेश में अंडर ग्रैजुएट परीक्षाओं के आयोजन पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने अगले आदेश तक कॉलेज और यूनिवर्सिटी की परीक्षाओं पर रोक लगाई है। सोमवार को जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर और जस्टिस सीवी वारोवालिया की खंडपीठ ने यह फैसला दिया है। याचिका कर्ता यासीम भट्ट की याचिका पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने यह आदेश जारी किए हैं।

हाई कोर्ट ने सुनवाई में कहा है कि अभी तक सुप्रीम कोर्ट में 18 अगस्त को सुनवाई होनी है। इसके चलते 19 अगस्त तक हाई कोर्ट ने अंतरिम रोक लगाई है। हालांकि हाई कोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई 14 अगस्त को हुई थी लेकिन बावजूद इसके विश्वविद्यालय शिमला ने परिक्षाओं की तारीख जारी कर दी।

अब आज जो परीक्षा हो गई उसे फिलहाल मानय माना जाएगा, लेकिन कल 18 और 19 अगस्त को जो परिक्षाए होंगी उन पर रोक लगा दी गई है। इस मामले में 18 अगस्त यानी कल सुप्रमि कोर्ट में सुनवाई होनी है। जिसके बाद हाई कोर्ट कुछ फैसला लेगा।

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