प्रदेश में बंदरों को मारने की मिली अनुमति, रहेगी ये शर्त
हिमाचल प्रदेश में बंदरों को मारने की हरी झंडी मिल गई है। प्रदेश की 91 तहसीलों, उपतहसीलों में प्रभावित किसान इन्हें मार सकेंगे। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने बंदरों को वर्मिन यानी पीड़क जंतु घोषित कर दिया है। इस संबंध में मंत्रालय ने अधिसूचना जारी की है। अब एक साल तक इन्हें मारना अपराध नहीं होगा, लेकिन जंगलों में नहीं मारा जा सकेगा। केवल निजी भूमि पर ही मारा जा सकेगा।

