पंडालों में अधिकतम 45 लोग ले सकेंगे प्रवेश, कोलकाता हाईकोर्ट ने दी आंशिक ढील
पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा के लिए पंडालों में अधिकतम 45 लोगों को एक साथ प्रवेश कर सकते है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने पूजा पंडालों को नो एंट्री जोन बताने वाले आदेश में आंशिक ढील दी है। इससे पहले कोरोना वायरस महामारी के प्रसार को रोकने के लिए हाई कोर्ट ने सोमवार को दुर्गा पूजा के पंडालों में लोगों के प्रवेश पर रोक लगा दी थी। कोर्ट ने कहा कि पंडाल में जाने वालों के नामों की लिस्ट हर दिन सुबह आठ बजे तक रखनी होगी। कोर्ट ने कहा है कि बड़े पूजा पंडालों में अधिकतम 60 लोग जा सकते हैं। अदालत ने ढाक या पारंपरिक ड्रम वादकों को भी नो एंट्री जोन में जाने की इजाजत दे दी है। अदालत ने पुलिस को अपने आदेश के बारे में लोगों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए एक अभियान शुरू करने को भी कहा।