नालागढ़ कन्टेनमेन्ट जोन के सम्बन्ध में आदेश
जिला दंडाधिकारी सोलन केसी चमन ने जिला के नालागढ़ उपमण्डल के नालागढ़ स्थित तबलीगी मरकज़ के 03 किलोमीटर के दायरे में घोषित कन्टेनमेंट जोन के संबंध में आवश्यक आदेश जारी किए हैं। यह आदेश जनहित में जारी किए गए हैं।
इन आदेशों के अनुसार मरकज़ क्षेत्र, रामशहर मार्ग-प्रीतनगर सेरी गांव-किला मार्ग दोराहा नालागढ़ की सीमा तक, चुहुवाल, फ्रेन्डस कॉलोनी एवं रख घनसोत, गांव दत्तोवाल एवं चुहुवाल के तहत पूरा क्षेत्र, ग्राम पंचायत गोलजमाला में गांव पलासरा का वार्ड नंबर-04, ग्राम पंचायत गोलजमाला में गांव नंगल निचला का वार्ड नंबर-09 तथा ग्राम पंचायत नवाग्राम में वार्ड नंबर-01 सौरी गुलाबपुरा को कन्टेनमेंट जोन घोषित किया गया है। नालागढ़ में उपराक्त के अतिरिक्त अन्य क्षेत्र को कन्टेनमेंट जोन की परिधि से बाहर कर दिया गया है।